महावीर अग्रवाल
मंदसौर 2 जुलाई ;अभी तक ; सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन द्वारा उपयंत्री के एल मीणा एवं सहायक यंत्री संजीत आर्य जनपद पंचायत गरोठ को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। उपयंत्री एवं सहायक यंत्री द्वारा निस्तार तालाब निर्माण सुराखेडी से नलखेडा रास्ते पर एवं पाउड पोड निर्माण विशन्या रोड के पास कार्य पर बिना मूल्यांकन के आधार पर व्यय राशि आहरित की गई जो कि नियम विरूद्ध होकर कार्य पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में होना पाया गया। ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं की बैठक भी आयोजित नहीं की गई।
मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत काम-काज के संचालन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया धारा 44 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है तथा नियमित रूप से ग्राम सभा नहीं की गई है। इनके द्वारा निर्माण कार्यो में कोई ध्यान ना देते हुए अपनी पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा उदासीनता बरती जाने पर इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। इस संबंध में ये अपना जवाब 9 जुलाई तक प्रस्तुत करेंगे। नहीं करने पर इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।


