महावीर अग्रवाल
मंदसौर 2 जुलाई ;अभी तक ; सीईओ जिला पंचायत श्री अनुकूल जैन ने ग्राम पंचायत सुराखेडी के सरपंच कारूलाल पिता शंकरलाल को लापरवाही एवं वित्तीय अनियमितता की वजह से कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है। ग्राम पंचायत सुराखेडी के सरपंच कारूलाल द्वारा निस्तार तालाब निर्माण सुराखेडी एवं पाउड पोड निर्माण विशन्या रोड के पास कार्य पर बिना मूल्यांकन के आधार पर व्यय राशि आहरित की गई जो कि नियम विरूद्ध होकर कार्य पर किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में होना पाया गया।
ग्राम पंचायत में ग्राम सभाओं की बैठक भी आयोजित नहीं की गई। मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम अंतर्गत काम-काज के संचालन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया धारा 44 के प्रावधान का पालन नहीं किया गया है तथा नियमित रूप से ग्राम सभा नहीं की गई। ग्राम पंचायत में उपयोग की जा रही रसीद बुक बिना प्रमाणीकरण के एवं बिना रसीद पंजी में दर्ज किये उपयोग की जा रही थी, रसीद पुस्तक संग्रह पंजी का संधारण नहीं किया गया। अन्य अभिलेख ग्राम पंचायत की अनुदान पंजी, निर्माण पंजी एवं निर्माण कार्य की नस्तीयों का संधारण नहीं किया गया।
इनके द्वारा अपने सरपंच पदीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही तथा शासकीय धन राशि का अनियमित व्यय किया जाकर वित्तीय अनियमितता की गई। इस संबंध में सरपंच अपना बचाव पक्ष 18 जुलाई तक प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।


