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    बुगलिया केनाल मामले में कलेक्टर न्यायालय में हुई सुनवाई, नपा सीएमओ सुधीरसिंह से किया गया जवाब तलब,

    महावीर अग्रवाल
    मन्दसौर 17 फरवरी ;अभी तक ;  बुगलिया केनाल पर एप्रोच रोड़ बनाने के मामले में मंदसौर कलेक्टर न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 0156/बी 121/2024-25 में सोमवार को सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान न्यायालय कलेक्टर द्वारा सीएमओ नगर पालिका परिषद मन्दसौर सुधीरसिंह से नोटिस के सभी सात बिंदुओं पर बारीकी से सवाल जवाब किए गए । नोटिस के अनुसार कार्यवाही नहीं होने पर न्यायालय द्वारा फटकार भी लगाई गई । अगली सुनवाई से पहले सातों बिंदुओं पर विधिवत कार्यवाही कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश सीएमओ नगर पालिका परिषद मन्दसौर को दिए गए ।
                                        वहीं दूसरी ओर इस मामले में शहर के सामाजिक कार्यकर्ता एवं अभिभाषक डॉ राघवेंद्रसिंह तोमर ने उन्हें इस प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार बनाए जाने हेतु कलेक्टर न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वह इस मामले से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत करना चाहते है जिससे मामले के दोषी व्यक्तियों पर कार्यवाही हो सकेगी । उन्होंने आवेदन में निवेदन किया कि उनके द्वारा पुलिस अधीक्षक मन्दसौर को भी आवेदन पत्र दिया गया है जिसमें दोषियों पर कठोर कार्यवाही की मांग की गई है । इसलिए उन्हें इस प्रकरण में हित बद्ध पक्षकार बनाया जाना न्याय हित में आवश्यक है ।
    प्रकरण में अगली सुनवाई 24 फरवरी 2025 को होगी ।
                                       मामले में जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता एवं अभिभाषक डॉ राघवेंद्रसिंह तोमर ने बताया कि इस मामले में नगर पालिका परिषद मन्दसौर सीएमओ एवं अन्य अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है । इसकी जांच होनी चाहिए एवं जांच होने तक इन्हें निलंबित किया जाना जरूरी है । डॉ राघवेंद्रसिंह तोमर ने कहा कि जब न्यायालय में स्वयं नपा सीएमओ ने स्वीकार किया है कि उनके मौखिक आदेश पर यह निर्माण कार्य शुरू किया गया था, ऐसी स्थिति उनका अपने पद पर बने रहना उचित नहीं है क्योंकि जिन सीएमओ के कहने से अवैध निर्माण हुआ है भला उनसे विधिवत कार्यवाही एवं निष्पक्ष पालन प्रतिवेदन की उम्मीद नहीं की जा सकती है ।

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