बलात्कार और हत्या के आरोपी पति-पत्नी को अजीवन कारावास
खंडवा-एक दिसंबर ;अभी टी; वर्ष 2021 में थाना धनगांव क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम जामनिया में नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले पति दिलावर पिता मंशाराम उम्र 50 वर्ष और उसका सहयोग करने वाली पत्नी किरणबाई पति दिलावर उम्र 40 वर्ष को, गुरूवार को विशेष न्यायालय श्रीमति प्राची पटेल ने धारा 302 भादवि में अजीवन कारावास धारा 201 में पांच वर्ष का करावास एवं 5000-5000 हजार रूप्ये के अर्थदण्ड कि सजा से दण्डित किया। अभियोजन कि और से प्रकरण का संचालन चन्द्रशेखर हुक्मलवार जिला अभियोजन अधिकारी खण्डवा द्वारा किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी हरिप्रसाद बांके एडीपीओ ने बताया कि दिनांक 11.01. 2021 को पुलिस थाना धनगांव अंतर्गत ग्राम जामनिया कि नाबालिग घर से गांव में दुकान पर बिस्कीट लेने गयी थी, काफी देर तक घर नहीं आने पर उसकी मां उसकी तलाश करने घर से निकली, रास्ते में उसके देवर मिला और उसने बताया कि आरोपी के घर के पास निवास करने वाले पति पत्नी ने पीड़िता के शव को आरोपी और उसकी पत्नी बोरे और साड़ी में लपेट कर छत के उपर ले जाते देखे गये, जब मृतिका बालिका की मां आरोपीगण के घर कि छत पर गयी तो उसने अपनी पुत्री का शव देखा।
आरोपीगण के द्वारा शव को अपनी घर कि छत पर छुपाते हुये आरोपीगण के पड़ोसी पति-पत्नी और उस दिन काम कर रहे मजदूर ने देख लिया था और उन्होंने ही घटना का खुलासा किया। घटना दिनांक कि सुबह जब मृतिका अपने घर से दुकान जाने के लिये निकली तब वह आरोपी दिलावर कि दुकान पर गयी, उस समय आरोपी दिलावर के घर पर कोई नहीं था, आरोपी ने नाबालिग को अकेला देखकर उसे दुकान के अंदर बुलाया और घर के बीच वाले कमरे में उसके साथ बलात्कार किया उसी समय अचानक आरोपी दिलावर कि पत्नी किरणबाई आ गयी, आरोपी दिलावर घबरा गया और उसने नाबालिग को बाथरूम में ले जाकर छुपाने का प्रयास किया नाबालिग के विरोध करने पर उसकी छाती को जोर से दबाया जिससे नाबालिग का दम घुटने से मृत्यु हो गयी, उसके उपरान्त आरोपी दिलावर कि पत्नी किरणबाई ने अपने पति का साथ देते हुये नाबबिलग का शव साड़ी और बोरे में लपेट कर घर के पीछे सीढ़ियों से शव को छत पर पटक दिया, सीढ़ियों से शव को ले जाते हुये पड़ोसी पति-पत्नी एवं उनके घर पर काम कर रहे मजदूर ने देख लिया और इस जघन्य कांड का खुलासा हुआ।