प्रदेश
व्यापम घोटाला :- सात आरोपी मुन्नाभाईयों को सात वर्ष का कठोर कारावास
संतोष मालवीय
भोपाल २० फरवरी ;अभी तक; पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में मंगलवार को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया कि अदालत ने सात मुन्नाभाई आरोपीयों को सात-सात बर्ष के कठोर कारावास के साथ दस-दस हजार रूपए के जुर्माना से दंडित किया है।
सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक अधिकारी सुशील कुमार पाण्डेय ने पैरवी की.
अभियोजन के अनुसार व्यापम द्वारा वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा सात अप्रैल 2013 को आयोजित की गई थी। जिसमें पांच अभ्यार्थी मुकेश रावत, अजब सिंह, वासुदेव त्यागी, सुनील त्यागी एवं आशीष शर्मा ने अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति प्रतिरूपक को परीक्षा में बैठा कर लिखित परीक्षा पास की थी. . परीक्षा पास करने के लिए उन्होंने द्लालो व मध्यस्तो से मिलीभगत कर परीक्षा पास की थी। आभ्यर्थी मुकेश रावत के स्थान पर प्रतिरूपक सुनील श्रीवाश्ताव ने, अजब सिंह के स्थान पर अवधेश गोस्वामी ने, वासुदेव त्यागी के स्थान पर अज्ञात प्रतिरूपक ने सुनील त्यागी के स्थान पर अज्ञात प्रतिरूपक ने तथा आशीष शर्मा के स्थान पर अज्ञात प्रतिरूपक ने परीक्षा दी थी। जिसके परिणाम स्वरूप उक्त पांचो अभ्यार्थी पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में पास हो गए थे।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना कर जाँच चालान अदालत में पेश किया था. अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्छ ने 75 गवाह, लगभग 410 दस्तावेजों और कई आर्टिकल्स पेश किए थे. जिसके आधार पर अदालत ने कल पांचो अभ्यर्थी मुकेश रावत, अजब सिंह, वासुदेव त्यागी, सुनील त्यागी एवं आशीष शर्मा. तथा दो प्रतिरूपक सुनील श्रीवास्ताव तथा अवधेश गोस्वामी को दोषी ठहराते हुए सभी को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ दस-दस हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया है।