प्रदेश

नाबालिग बालिका के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी मामा को हुआ तेहरा आजीवन कारावास

विधिक संवाददाता

इंदौर ७ मई ;अभी तक;  जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव, ने बताया कि दिनांक 25-04-2024 को माननीय न्‍यायालय – पंचम अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सो एक्‍ट , श्रीमती रश्मि वाल्‍टर सा., इन्‍दौर (मध्‍य प्रदेश), ने थाना भंवरकुआ, जिला इंदौर के अपराध में सत्र प्रकरण क्रमांक 139/2021 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मामा, आयु 22 वर्ष, निवासी जिला इंदौर को पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 5एल/6, 5एम/6, 5एन/6 तीनों में पृथक पृथक आजीवन कारावास एवं धारा 506 भादवि में 1 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 6500/ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रीति अग्रवाल द्वारा की गई।

नोट – पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत माननीय न्‍यायालय द्वारा पीडित बालिका को 2 लाख रूपये की राशि दिलावाये जाने की अनुशंसा की ।

अभियोजन मामला इस प्रकार है कि दिनांक 08.04.2021 को पीडिता उम्र. 12 साल ने रिपोर्ट किया कि मै अपने माता पिता व भाईयो के साथ में रहती हूँ । मेरे तीन मामा है जिसमें मेरा सबसे छोटा मामा हमारे घर आता जाता रहता है जो सब्जी मंडी में हम्माली का काम करता है। 3 साल पहले करीबन कि बात होगी जब मेरी उम्र 10 साल थी तब मेरा मामा आरोपी कभी कभी हमारे घर आता था और जब मैं घर पर अकेली रहती या सोती रहती थी तो मेरा मुंह दबाकर मेरे नीचे के कपडे निकाल कर व मेरे साथ जबरन बुरा काम (बलात्कार) करता था जिससे मुझे नीचे बाथरूम कि जगह पर बहुत दर्द होता था। आरोपी मामा मुझे चाकू दिखाकर धमकाता या कि मैने यह बात किसी को बताई तो यह मुझे जान से खत्म कर देगा। इसी डर के कारण मैने यह बात किसी को नहीं बताई थी। 5-6 महीने पहले हम दुसरी जगह रहने चले गये थे वहां पर भी आकर वह मेरे साथ में जबरन बुरा काम करता था। आरोपी मामा 3 सालो से लगातार मेरे साथ जान से मारने कि धमकी देकर जबरन बुरा काम कर रहा है। इसी कारण मुझे घर पर अच्छा नहीं लगता है इसलिये मैं बार बार घर से भाग जाती थी इसलिये परेशान होकर मेरी मां ने मुझे मार्च महीने में बाल आश्रम में रखवा दिया था बाल आश्रम कि मेडम को पूछने पर मैने पुरी घटना बताई थी।

फरियादिया की रिपोर्ट पर अपराध धारा 376 AB, 376(2)N, 376(2)F,506 भादवि एवं 5(L)/6, 5(M)/6, 5(N)/6 पास्को एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। । आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 376 (2) एवं 450 भादवि का साक्ष्य पाया जाने इजाफा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । जिस पर से अभियुक्‍त को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया।

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