प्रदेश

रतलाम में रिश्वतखोर पटवारी को सजा सुनाकर जेल भेजा 

अरुण त्रिपाठी
 रतलाम, 22 मई  २२ मई ;अभी तक;  जिले की आलोट तहसील के ग्राम कानडिया निवासी किसान से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार पटवारी विजय पिता अशोक मुनिया को मंगलवार देर शाम न्यायालय ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश आदित्य रावत ने उसे चार वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार के अर्थदंड से दंडि़त कर जेल भेज दिया है।
 जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद प्रसाद घटिया ने बताया कि 1 जुलाई-2020 को शिकायतकर्ता नेपाल सिंह (उम्र 44) पिता नरवर सिंह निवासी ग्राम अरवलिया भामा तहसील आलोट ने उज्जैन लोकायुक्त को लिखित शिकायत की थी । इसमें अवगत कराया था कि उसकी पौने दो बीघा कृषि भूमि ग्राम अरवलिया भामा में स्थित है। उक्त भूमि की पावती गुम होने पर नई पावती बनाने के लिए पटवारी विजय मुनिया से मिला, तो उसने नई पावती बनाने के लिए 2 हजार रुपए रिश्वत की मांग की।
लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत सही पाने के बाद 6 जुलाई-2020 को पटवारी विजय मुनिया को निवास स्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी आलोट के सामने स्थित अभिषेक लोहार की फोटोकॉपी की दुकान में 2 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। विशेष न्यायालय ने बयानों और साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई पश्चात मंगलवार को उक्त प्रकरण में फैसला सुनाया है।

 

Related Articles

Back to top button