प्रदेश

डोडाचूरा तस्करी करने वाले को 04 वषर् का सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये जुमार्ने से दंडित किया गया

महावीर अग्रवाल
 मंदसौर २२ मई ;अभी तक;   माननीय विषेष न्यायधीष महोदय (एन.डी.पी.एस.एक्ट) मंदसौर द्वारा आरोपी रूस्तम पुत्र लतीफ मंसूरी, आयु-34 वषर्, निवासी-ग्राम डोराना, तहसील-दलौदा, जिला-मन्दसौर को अवैध रूप से मादक डोडाचूरा की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 04 वषर् के सश्रम कारावास एवं 10,000 रूपये जुमार्ने से दंडित किया गया।
                                          अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 08.07.2017 को थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ मंदसौर के उपनिरीक्षक विनित दुबे को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति प्लास्टिक के एक कट््टा जिसमें डोडाचूरा छिलका भरा हुआ है अपने हाथ में पकड़कर किसी तस्कर को देने के लिए जा रहा है, जो कि नयाखेड़ा-डोराना मागर् पर खड़ा है, यदि तत्काल घेराबंदी की जाय तो सफलता मिल सकती है। उक्त सूचना विश्वसनीय होने से मय फोसर् एक टीम को रवाना किया गया, जो जवासिया फंटा, नयाखेड़ा-डोराना मागर् पर पहंुची, जहाॅ मुखबिर सूचना के बताये अनुसार एक व्यक्ति अपने हाथ में एक प्लास्टिक का कट््टा पकड़े दिखा था, जिसे फोसर् की मदद से पकड़ा, उसका नाम, पता पुछने पर उसने अपना नाम रूस्तम बताया। तत््पश्चात उपनिरीक्षक विनीत दुबे द्वारा उक्त व्यक्ति की तलाशी लिए जाने पर उसके हाथ में एक प्लास्टि का कट््टा था उसे खोलने पर उसके अंदर डोडाचूरा के छिलके जैसा पदाथर् भरा होना पाया गया, जिसे सूंघकर देखे जाने पर मादक पदाथर् डोडाचूरा होना पाया गया। आरोपी से पूछे जाने पर आरोपी के पास डोडाचूरा रखने एवं उसके परिवहन को हेतु कोई वैध लाईसेंस न होना बताया। उक्त मादक पदाथर् डोडाचूरा का तौल किये जाने पर वजन 30 किलोग्राम होना पाया गया, मौके पर ही आरोपी रूस्तम को गिरफ््तार कर गिरफ््तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपी के विरूद्व थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर में अपराध क्रमांक 28/2017 की प्रथम सूचना रिपोटर् लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान ही जप्तीकतार् एवं साक्षीगण के कथन तथा विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूणर् करने के पश्चात्् आरोपी के विरूद्व अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
                               विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यो व तकोर् से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध किया।
                            प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।

Related Articles

Back to top button