प्रदेश
बीजेपी ज्वाइन करने पर पति ने तलाक दिया, पीड़ित महिला ने पति के विरुद्ध कोतवाली थाने मैं शिकायत दर्ज कराई
महेश चांडक
छिंदवाड़ा :;अभी तक; एमपी के छिंदवाड़ा में तीन तलाक का एक अनूठा मामला सामने आया है। महिला के पति ने उसे सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया है कि लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी की सदस्यता लेकर प्रचार किया था। साथ ही बीजेपी को ही वोट भी किया गया है। यह पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पति ने गुस्से में महिला को तीन तलाक बोल दिया। इसके बाद पुलिस में शिकायत की है।
छिंदवाड़ा :;अभी तक; एमपी के छिंदवाड़ा में तीन तलाक का एक अनूठा मामला सामने आया है। महिला के पति ने उसे सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया है कि लोकसभा चुनाव में उसने बीजेपी की सदस्यता लेकर प्रचार किया था। साथ ही बीजेपी को ही वोट भी किया गया है। यह पूरा मामला छिंदवाड़ा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पति ने गुस्से में महिला को तीन तलाक बोल दिया। इसके बाद पुलिस में शिकायत की है।
पीड़िता इशरत शेख ने बताया की चुनाव के पहले मेरे पति ने तलाक का नोटिस भिजवाया था और मेरे ऊपर चरित्र हीन और अफेयर चलाने का आरोप लगाते थे जो की सारी बात झूठी है। मेने वकील के द्वारा तलाक के दस्तावेज का अक्सेप्ट नही करने का जवाब दिया था वह नहीं माने मेने चुनाव के दौरान बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी। साथ ही जब मेरे पति को पता चला की मैंने बीजेपी को वोट दिया है तो मेरे साथ सास ननद ने मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया साथ ही तलाक तलाक बोलकर मेरा तलाक करवा दी अगर तू इसके साथ रहेगा तो तू हमको छोड़ दे या फिर इसको तलाक दे
पति अब्दुल ने बताया की जो मुझ पर आरोप लगाए है ऐसा कुछ भी नही है। असल मामला यह है की इनके प्रेम प्रसंग चलते रहे है मेने बच्चे के भविष्य के लिए कई बार मौके दिए है। ये ट्रिपल तलाक का मामला नहीं है न ही कोई पार्टी से रिलेटेड मामला है 2022 को कोई चुनाव नही था सब स्वतंत्र है जिसको जहा देना है लंबे समय से परेशान कर रही है परिवार को बदनाम करने की धमकी दी रही प्रेम प्रसंग को छुपाने के लिए मनगढ़त आरोप लगाए जा रहे है किसी ने इनके साथ मारपीट नही की है 3 साल से अलग रह रही है
कोतवाली टीआई उमेश गोल्हनी ने बताया कि महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है , आरोपी अब्दुल आशिफ मंसूरी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ धारा 498 ए, 294, 34, दहेज अधिनियम की धारा 3/4 और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकार का संरक्षण) अधिनियम की धारा 2019 की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
रॉयल चौक निवासी इशरत शेख ने महिला ने बताया कि उसकी शादी अब्दुल आशिफ मंसूरी से हुई थी। महिला की शादी के बाद से शुरू में तो पति ने उसे अच्छे से रखा लेकिन बाद में उसे दहेज के लिए भी प्रताड़ित किए जाने लगा। दहेज के साथ-साथ लगातार उसका पति उसे मायके भेजने की धमकी देकर मारपीट कर रहा था। वहीं, महिला ने बताया कि उसका पति अपने मायके से पांच लाख रुपए लाने का दबाव बना रहा था। उसके पति अब्दुल आशिफ मंसूरी ने उसके साथ मारपीट कर तीन तलाक बोलकर रिश्ता तोड़ दिया है।