प्रदेश

तेजगति व लापरवाही से ट्रक चलाकर अस्थिभंग करने वाले आरोपी को हुआ 1 वर्ष का सश्रम कारावास

विधिक संवाददाता

इंदौर ३ जुलाई ;अभी तक; जिला अभियोजन अधिकारी श्री संजीव श्रीवास्‍तव, ने बताया कि एक जुलाई को न्‍यायालय – न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान्‍ पंकज कुमार श्रीवास्‍तव, इंदौर, ने थाना छत्रीपुरा, इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 329/2014 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्‍त जयराम मालवीय, उम्र-60 वर्ष, निवासी इंदौर को भारतीय दण्‍ड संहिता की धारा 338 में 1 वर्ष का कठिन कारावास व धारा 279 भा.दं.सं. में तीन माह का कठिन कारावास व कुल 1500/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला इंदौर के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती सुशीला दहीकर द्वारा की गयी।

अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि आहत विक्‍की उर्फ विजय के संबंध में अस्‍पताल से थाने में सूचना आई। विक्‍की ने अपने कथन में बताया कि वह दिनांक 18.09.2014 के रात्रि 23:00 बजे अपनी मोटरसाइकिल टी.व्ही.एस. स्टार सिटी एमपी 09 एमआर 1344 से आर.टी.ओ. रोड से पलसीकर कॉलोनी अपने घर जा रहा था और जैसे ही महू नाका तिराहा से टर्न लिया महू नाका की तरफ से एक ट्रक क्रमांक एमपी 09 केबी 0726 का चालक अपना ट्रक पीछे से तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसे जोर से टक्कर मारी, जिससे वह मोटरसाइकिल सहित गिर कर घसीट गया, जिससे उसे छाती की दाहिनी तरफ, पीठ पर, दाहिने तरफ जांघ पर तथा बाएँ पैर की पिठली पर चोट आई है, बाद उसका भाई उसे अस्पताल लेकर आया था, घटना आसपास वालों ने देखी है। फरियादी/आहत के कथन व एम.एल.सी. रिपोर्ट पर से अपराध धारा 279, 337, 338 भा.दं.सं. का पाया जाने से ट्रक क्रमांक एमपी 09 केबी 0726 के चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 329/2014 पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर से आरोपी को उक्‍त दंड से दंडित किया गया।

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