प्रदेश

तेज गति से बजाये जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रो पर कार्यवाही करने एसडीएम ने नगर निरीक्षक कोतवाली को दिये निर्देश

दीपक शर्मा

पन्ना २६ जुलाई ;अभी तक; पन्ना जिले के वरिष्ट अधिवक्ता महंत राजेश दीक्षित एडवोकेट द्वारा विगत दिवस कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत कराया गया था कि नगर में लगातार धार्मिक तथा राजनैतिक कार्यक्रमो के दौरान ध्वनी विस्तार यंत्र बजाये जा रहे है। जिससे आम लोगो को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा भी कलेक्टर तथा पुलिस अधिकारीयों को पत्र लिखकर कार्यवाही करने की मांग की गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित मामले मे कोई कार्यवाही नही हो रही है। जिसको लेकर श्री दीक्षित ने कलेक्टर पन्ना को पत्र लिखा था तथा अवगत कराया था कि 17.07.2024 से 18.07.2024 के दरम्यानी रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक के मध्य श्री जुगल किशोर मंदिर पन्ना एवं पन्ना शहर की गलियों में बहुत तीव्र आवाज से ध्वनि विस्तारक यंत्र से ध्वनि प्रदूषण किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रात्रि 10ः00 बजे से सुबह 06ः00 बजे तक किसी भी तरह के ध्वनि प्रदूषण पर पूर्णतः प्रतिबंध है। उक्त संबंध में संदर्भित पत्र की छायाप्रति भी प्रेषित की गई तथा उन्होने कार्यवाही करने का अनुरोध किया था। जिसको लेकर कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिये थें। एसडीएम द्वारा थाना कोतवाली प्रभारी को पत्र लिखकर सप्ष्ट किया था कि संबंधित थाना प्रभारी के क्षेत्र में कहीं भी तेज रफ्तार से ध्वनी विस्तारक यंत्र नही बजायें जाये जिससे आम लोगो को परेशानी हो सकें।

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