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निजि स्कूल की मान्यता निरस्त करने की धमकी देकर 15,000/- रूपए रिश्वत लेने वाले भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी को 04 वर्ष का सश्रम कारावास

अरुण त्रिपाठी
 रतलाम, 30 जुलाई ;अभी तक;  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश आदित्य रावत ने मंगलवार को पारित निर्णय में रामेश्वर चौहान पिता खेमराज चौहान, उम्र 62 वर्ष तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी रतलाम को दंडित किया| उसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 में दोषसिद्ध पाते हुऐ 04 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 2000/- रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित कर जेल भेज दिया। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी पर निजि स्कूल की मान्यता निरस्त करने की धमकी देकर 15,000/- रूपए रिश्वत लेने का आरोप था |
                                       विशेष लोक अभियोजक एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कृष्णकांत चौहान ने बताया कि दिनांक 02 मई 2019 को आवेदक सुखदेव पांचाल पिता रामचन्द्र पांचाल, उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम बन्नाखेडा, तहसील जावरा जिला रतलाम ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर लिखित शिकायत की थी कि वह बन्नाखेडा तहसील जावरा में 05 वर्षो से साई पब्लिक हाई स्कूल संचालन कर रहा है। स्कूल में बच्चो के टीसी व मार्कशीट की फोटोकॉपी जमा नही करने के मामले में सनसाईन स्कूल कुचडोद के संचालक प्रकाश जैन ने जिला शिक्षा कार्यालय रतलाम में उसके खिलाफ शिकायत कर दी थी |
                               इस शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर चौहान ने स्कूल की मान्यता निरस्त करने की धमकी देकर 50,000/- रूपए रिश्वत की मांग की। लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत संबंधी बातचीत की रिकॉर्डिंग कराई। आरोपी रामेश्वर चौहान रिश्वत की राशि कम करने का कहने पर 15000/- रूपए लेने के लिए राजी हो गया। रिश्वत की मांग प्रमाणित पाए जाने पर दिनांक 06 मई 2019 को पुलिस ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रतलाम में आरोपी रामेश्वर चौहान को सुखदेव पांचाल से 15000/- रूपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था | लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन द्वारा आरोपी के विरुद्ध दिनांक 27 सितंबर 2022 को विशेष न्यायालय अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था। विचारण उपरांत विशेष न्यायालय ने आरोपी रामेश्वर चौहान को दोषसिद्ध किया है।
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