प्रदेश

अबोध बालिका के साथ दुराचार करने के आरोपी को मृत्यु पर्यंत दोहरा आजीवन कारावास की सजा

आनंद ताम्रकार
बालाघाट १४ सितम्बर ;अभी तक ;  विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट श्रीमती नोसिन खान बालाघाट ने अबोध बालिका के साथ दुराचार करने के आरोप में मृत्यु पर्यंत दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
                           थाना वारासिवनी के अंतर्गत आशीष पिता कामता प्रसाद बिसेन निवासी ग्राम नेवरगांव को धारा 450 भादवि मैं दोष सिद्ध पाए जाने पर 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2000 का अर्थदंड धारा 3, 2 एससी एसटी एक्ट मे आजीवन कारावास एवं 2000 रु का जुर्माना एव धारा 3,1 एससी एसटी एक्ट मे 1 वर्ष का कठोर कारावास एवं ₹2000 का जुर्माना तथा धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में दोहरा आजीवन कारावास से दंडित किया है।
६                                      इस संबंध में रीता यादव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 जुलाई 23 को आवेदिका ने अपनी 8माह की बच्ची को लेकर वारासिवनी थाना मैं लिखित आवेदन दिया था कि आशीष बिसेन द्वारा 9 जुलाई 2023 को सुबह लगभग 11:00 मेरे पति और सास बाहर गए हुए थे और मेरी दोनों बड़ी बेटियां बाहर पड़ोस में खेलने गई थी घर में मैं और मेरी 8 माह की बेटी थी मैं बच्ची के कपड़े धोने के लिए घर के पीछे गई थी तभी आरोपी ने मेरी 8 माह की बेटी के साथ दुष्कर्म करते हुए देखा जैसे ही मैं उसे पकड़ने के लिए दौड़ी तो आरोपी भाग गया जब आवेदिका ने हल्ला मचाए तो पड़ोसियों ने आशीष बिसेन को घर से निकलते हुए भागते हुए देखा मैंने आशीष बिसेन को मेरी मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने जैसी घिनौनी हरकत करते हुए देखा है जिसके खिलाफ मै कड़ी कार्रवाई करना चाहती हूं।
                                आवेदन पेश किए जाने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद कर विवेचना में लिया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने से उपरोक्त धाराओं के तहत माननीय विशेष न्यायाधीश बालाघाट के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया प्रकरण में आए साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोहरा आजीवन कारावास की सजा सुनाई

 


Related Articles

Back to top button