प्रदेश

नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपियों को आजीवन कारावास

आनंद ताम्रकार

बालाघाट एक अक्टूबर ;अभी तक ;  नाबालिग से बारी बारी दुष्कर्म करने वाले 2 आरोपियों को बालाघाट न्यायालय की विशेष न्यायाधीश नोसिन खान की अदालत ने आजीवन कारावास एवं 12-12 हजार रूपये की अर्थदंड की सजा आज सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजन अधिकारी आरती कापले ने पैरवी की।

आरोपी महाराष्ट्र नागपुर के पारडी निवासी 19 वर्षीय दादू उर्फ पितम पिता दशरथ गडलीग और कलमना निवासी 19 वर्षीय मयूर पिता सुनील धुले पर आरोप था की मई 2020 में खैरलांजी थाना अंतर्गत खरखडी गांव में नाबालिग के साथ सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया इसके बाद भी आरोपी पितम और मयूर ने अपने घर पारडी में दूसरी बार बारी बारी से दुष्कर्म किया। इस बीच नाबालिक गर्भवती हो गई थी जिसने 16 सितंबर 2021 को नागपुर के डागा अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया नागपुर पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ की तो उसने आरोपियों का नाम ना बताकर पुलिस को गुमराह करते हुए अन्य नाम बताये।

चुकी मामला खैरलांजी थाना ग्राम खरखडी का होने से नागपुर पुलिस ने मामले को खैरलांजी थाना भेजा जिसके आधार पर मामले की जांच खैरलांजी पुलिस की।

इस मामले में खैरलांजी ने संवेदनशीलता और गंभीरता से जांच की तो पीड़िता के बताये अनुसार आरोपी नागपुर के कलमना पारडी निवासी 2 युवक निकले। जिन्हें खैरलांजी पुलिस ने गिरफ्तार किया।
मामले की विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके पश्चात सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर सुनवाई पश्चात 1 अक्टूबर को न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।

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