प्रदेश

प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान पहचान पत्र बनाया जाएगा

मयंक शर्मा

खण्डवा  ९  अक्टूबर ;अभी तक ;             मध्यप्रदेश राज्य में किसानों के लिये एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गयी है। अधीक्षक भू-अभिलेख विभाग द्वारा बताया गया कि इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान आई. डी/फार्मर आई.डी बनाया जायेगा जिसका उद्देश्य किसान की पहचान एवं उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना है।

 

फार्मर रजिस्ट्री से होने वाले लाभ एवं आवश्यक दस्तावेज

अधीक्षक भू अभिलेख विभाग द्वारा बताया कि फार्मर रजिस्ट्री होने वाले लाभों में कृषि उत्पादों का सुविधाजनक वितरण, राज्य की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुगम, किसानों के कृषि ऋण का त्वरित वितरण शामिल है। साथ ही फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए कृषक का आधार कार्ड, समग्र आईडी, आधार से लिंक मोबाइल नंबर एवं ऋण पुस्तिका आवश्यक है।

अधीक्षक भू-अभिलेख विभाग द्वारा बताया कि फार्मर रजिस्ट्री के लिये ग्राम पटवारी, स्थानीय युवा, सीएससी सेंटर या कृषक स्वयं के द्वारा ऑनलाइन mpfr.agristack.gov.in के माध्यम से भी कर सकते है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना की पात्रता हेतु 30 नवंबर 2024 तक फार्मर रजिस्ट्री करवाना अनिवार्य है।

 

 

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