प्रदेश
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी बाबा को आजीवन कारावास
देवेश शर्मा
मुरैना 22 नवम्बर ; अभी तक ; जिले के प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश जौरा ने कल एक 17 वर्षी नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी मंदिर के पुजारी बाबा चेतन दास को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा और ₹20000 अर्थ दंड से दंडित किया है ।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजन अधिकारी गिरजेश खत्री ने की।
मीडिया प्रभारी श्रीमती रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 17 वर्षी पीडित 12 अगस्त 2021 को घर से कोचिंग पढ़ने गई थी, इसके बाद वह घर नहीं लौटी। नाबालिग के पिता ने चित्नोनी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अग्रवाल ने बताया कि कुछ दिन बाद पुलिस ने चंडीगढ़ से पीड़िता को बरामद किया था। पुलिस पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि जब वह सहेली के साथ कोचिंग पढ़ने जा रही थी रास्ते में उसे पेट दर्द की शिकायत हुई ,तभी गांव के मंदिर का बाबा चेतन दास पुत्र लाल सिंह परिहार निवासी पिथौरा तहसील वाह जिला आगरा कार लेकर मिला उसके साथ उसका भाई जसविंदर भी था। बाबा ने घर ले जाने की बात कहकर पीड़िता को कार में बिठाया फिर दर्द ठीक होने के बहने एक गोली खिलाई इसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई ।इसके बाद बाबा चेतन दास उसे आगरा, वृंदावन और वहां से चंडीगढ़ ले गया । अग्रवाल ने बताया कि जहां बाबा चेतन दास ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया । दूसरे दिन बाबा कहीं चला गया था तभी वहां पहुंची पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर लिया ।
प्रकरण की सुनवाई दौरान न्यायालय ने अभियोजन की ओर से पेश किए गए सबूत व पॉजिटिव डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बाबा चेतन दास को दोषी ठहराया। न्यायालय ने बाबा प्रवीण परिहार को आजीवन कारावास की सजा और ₹20000 की अर्थदंड से दंडित किए जाने का फैसला सुनाया ।न्यायालय ने दूसरे सह आरोपी जसविंदर को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय ने बाबा को जेल भेज दिया।