प्रदेश

हर्ष फायर करने पर बंदूक जब्त, लाइसेंस निरस्त होगा

देवेश शर्मा
मुरैना 22 नवंबर ;अभी तक ;   मुरैना जिले में शादी-विवाह, फलदान, लगुन, गोद भराई से लेकर दष्टौन कार्यक्रम में जिस किसी ने भी लाइसेंसी बंदूक या पिस्टल से हर्ष फायर किए तो उनके हथियार को पुलिस जब्त करेगी और जिला दंडाधिकारी को लाइसेंस निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। कारण है कि जिला कलेक्टर अंकित अस्थाना ने गुरुवार को लाइसेंसी हथियारों के हर्ष फायर किए जाने पर कड़ा प्रतिबंध लगाया है।
                             हर्ष फायर के दौरान लोगों की मौत व घायल होने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर अंकित अस्थाना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत हर्ष फायरिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।
                                  जिला दण्डाअधिकारी ने यह कदम शादियों और अन्य उत्सवों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, यहां ऐसे मामले आमतौर पर देखे जाते हैं। कलेक्टर एवं जिला दण्डाअधिकारी ने हालिया रिपोर्ट और आंकड़ों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के अनियमित उपयोग से होने वाले खतरों पर प्रकाश डाला। कलेक्टर द्वारा विवाह कार्यक्रम, जुलूस, रैली चल समारोह आदि में किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को शस्त्र लेकर चलने, भाग लेने, उनके प्रदर्शन एवं हर्ष फायर करने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। यह आदेश मुरैना जिले के समस्त मैरिज गार्डन,सार्वजनिक स्थानों पर भी लागू होगा।

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