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हम होंगे कामयाब पखवाडा के तहत पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह की रोकथाम के प्रति किया जागरूक

आशुतोष पुरोहित
 खरगोन 28 नवम्बर ;अभीतक ;   स्वामी विवेकानान्द सभागृह खरगोन में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के विशेष जागरुकता अभियान हम होंगे कामयाब पखवाडा के तृतीय दिवस 27 नवंबर बाल विवाह निषेध अधिनियम और इन कानूनो के उल्लंघन के कानूनी परिणार्मी पर सत्र व युवाओ के साथ जेन्डर आधारित हिंसा पर संवाद विषय पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती भारती अवास्या, डीएसपी श्रीमती वर्षा डीएसपी, सब इंसपेक्टर श्रीमती लक्ष्मी अवास्या, इंस्पेक्टर श्रीमती आशा चौहान, सुश्री मोनिका बघेल, मबावि सहायक संचालक सुश्री मोनिका बघेल, श्री परियोजना अधिकारी सुनिल मोरे, एनजीओ जन साहस के श्री ईरफान एवं कविता सोनवाने, पर्यवेक्षक/कार्यकर्ता महिला एवं बाल विकास तथा युवतियां उपस्थित रही।
कार्यक्रम में गैर संस्थानिक संस्था जन साहस के श्री इरफान ने बाल विवाह, पाक्सो एक्ट की विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न धाराएं, हेल्पलाइन एवं अन्य संबंधी जानकारी भी प्रदान की। सहायक संचालक सुश्री मोनिका बघेल द्वारा बाल विवाह संबंधी कानूनों एवं बाल विवाह के दुष्प्रभावों को अवगत कराया गया। डीएसपी श्रीमती वर्षा द्वारा भी विभिन्न प्रकरणो का उदाहरण देकर बालिकाओं को तथा उपस्थितों को बाल विवाह संबंधी घटनाओं से अवगत कर जागरुक किया गया। अत में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती भारती अवास्या ने सभी से अपील की कि कोई भी बाल विवाह में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल ना हो अन्यथा सजा के साथ 01 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। बालिकाएं अपनी शिक्षा पर ध्यान दें। बालिकाएं 18 वर्ष की आयु होने पर तथा बालक 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ही विवाह करें। बाल विवाह की रोकथाम के प्रति जागरुकता लाने के लिए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान अंतर्गत बाल विवाह के खिलाफ सामुहिक शपथ भी ली गई। अंत में श्रीमती भारती अवास्या द्वारा आभार व्यक्त किया गया।
इसी प्रकार लिंग आधारित भेदभाव की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे हम होंगे कामयाब अभियान के अंतर्गत 27 नवंबर को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा स्कूल, कॉलेज में बाल विवाह रोकने की शपथ दिलाई गई और बताया गया कि बाल विवाह कानूनी रूप से गलत है। बाल विवाह करने पर जेल की सजा हो सकती है।

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