प्रदेश
तार में दौड़ाया था करंट, लेकिन शिकार के पहले ही दबोचे गए शिकारी
मोहम्मद सईद
शहडोल 29 नवंबर अभी तक। ग्रामीणों ने जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए तार में बिजली का करंट फैलाया हुआ था। यह शिकारी अपने मकसद में कामयाब हो पाते उससे पहले ही वन अधिकारियों ने इन शिकारियों को दबोच लिया।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 26 व 27 नवंबर की रात्रि वन परिक्षेत्र बुढार अंतर्गत बीट खोह के ग्राम बंदरचुई (खोह) में वन्य प्राणियों के शिकार के उद्देश्य से 11 केव्ही विद्युत लाइन में जीआई तार के माध्यम से विद्युत करंट लगया गया था। बीटगार्ड खोह सम्हारूदीन बैगा अपनी बीट में रात्रि गश्त कर रहे थे कि तभी उनकी निगाह बिजली का करंट दौड़ रहे इन तारों पर पड़ गई। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी।
सूचना मिलते ही वन मण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल
सुश्री श्रद्धा पन्द्रे ने वन परिक्षेत्र अधिकारी बुढ़ार सलीम खान, डॉग स्कॉड और वन स्टॉफ को जांच पडताल करने मौके पर भेजा। डॉग स्कॉड द्वारा जब सर्चिंग कराई गई तो यह बात सामने आई कि धन्ना नायक उम्र 57 वर्ष और महेश नायक उम्र 34 वर्ष दोनों निवासी बंदरचुई (खोह) ने अपनें खेत में जंगली जानवर का शिकार के उद्देश्य से 11 केव्ही विद्युत लाइन में करंट लगाया था। इसके बाद वन टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
उक्त कार्यवाही में सलीम खान वन परिक्षेत्राधिकारी बुढ़ार, जेपी मौर्य परिक्षेत्र सहायक पटना, सम्हारूदीन बैगा बीट गार्ड खोह, लल्लू सिंह बीटगार्ड पटना, राकेश बैगा बीट गार्ड खम्हरिया, चंद्रकुमार पटेल बीटगार्ड बेम्हौरी, श्रीमती सुनीता बैगा वनरक्षक, डॉग स्कॉड दल प्रभारी रामकमल पयासी एवं राजकुमार त्रिपाठी की सराहनीय भूमिका रही।
वन मण्डलाधिकारी दक्षिण शहडोल सुश्री श्रद्धा पन्द्रे ने बताया कि दोनों आरोपियों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा का उलंघ्घन करनें पर उनके विरूद्ध वन अपराध पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय बुढार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां से माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों के जमानत के आवेदन को खारिज करते हुये न्यायिक हिरासत में उप जेल बुढार भेज दिया गया।