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मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय के आदेश से गीता मांझी पुनः टीकमगढ़ नगरपालिका की सीएमओ का प्रभार संभालेगी

पुष्पेंद्र सिंह
टीकमगढ़ 1 दिसंबर ‘अभीतक   ‘मध्यप्रदेश उच्चन्यायालय के आदेश से गीता मांझी पुनः टीकमगढ़ नगरपालिका की सीएमओ का प्रभार संभालेगी! हाई कोर्ट ने उनके निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें यथावत जोइनिंग करने के सम्बंध में आदेश पारित किया है!
                                     29 नवम्बर को न्यायालय की एकल पीठ नेअपने आदेश में कहा है कि राज्य के नगरीय प्रशासन  द्वारा उनके निलंबन आदेश पर 90 दिन  गुजरने के बावजूद किसी तरह का निर्णय नहीं लिया गया , इसलिए गीता मांझी के निलंबन आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें उसी पद पर ज्वाइन करने का आदेश पारित किया जाता है!
                                   नगरपालिका के कुछ जनप्रतिनिधि, जो मांझी को यहाँ सीएमओ के पद पर देखना पसंद नहीं करते थे वे कोर्ट के आदेश से निराश हो सकते हैं !ऐसा इसलिए क्योंकि टीकमगढ़ नगरपालिका के ही अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार सहित तमाम पार्षदों ने लाम बंद होकर उन्हें यहाँ से हटाने को लेकर न सिर्फ आंदोलन किया था बल्कि उनके खिलाफ कथित तौर पर नगरीय प्रशासन में तमाम प्रकार की शिकाय तें भी की गयीं थी जिनके नतीजे में सीएमओ गीता मांझी को संचालनालाय ने 30 जुलाई 2024 को निलंबित कर दिया था लेकिन नगरीय प्रशासन द्वारा 90दिन बीत जाने के बाद भी उनके निलंबन आदेश पर कोई निर्णय नहीं लेने से और मामले को लंबित रखने के कारण उस महिला अधिकारी को न्याय के लिए अदालत की शरण लेनी पड़ी थी!

 


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