प्रदेश
हर्ष फायर करना बाप बेटे को पड़ा महंगा, दर्ज हुई एफआईआर
दीपक शर्मा
पन्ना ५ दिसंबर ;अभी तक ; पन्ना जिले के थाना गुन्नौर अंतर्गत एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करना बाप बेटे को महंगा पड़ गया और पुलिस ने हर्ष फायर करने पर दोनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मामले में गुनौर थाना में आर्म्स एक्ट के तहत 3 दिसंबर 2024 को अपराध क्रमांक 354/ 2024 धारा बीएनएस 125, आर्म्स एक्ट 25 एवं 30 के तहत पुरुषोत्तम तिवारी व उसके पुत्र दीपक तिवारी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।
जानकारी के अनुसार गुनौर के श्री ओम मैरिज गार्डन में एक शादी समारोह के दौरान गुनौर निवासी पुरुषोत्तम तिवारी एवं उनके पुत्र दीपक तिवारी द्वारा लाइसेंसी बंदूक से हर्ष फायरिंग की गयी और अपना रौब दिखाने के लिए वीडियो को दीपक तिवारी द्वारा फेसबुक आईडी से शेयर किया गया था।
उक्त घटना की शिकायत पुलिस अधीक्षक पन्ना एस साईं कृष्ण थोटा को प्राप्त हुई जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए एसपी पन्ना ने थाना प्रभारी गुनौर सुशील अहिरवार को लाइसेंस निरस्तीकरण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने व सम्बंधित धाराओं मे मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए जिसके बाद थाना प्रभारी गुनौर ने उक्त शिकायत की जांच कराकर 3 दिसम्बर को गुनौर निवासी पिता और पुत्र दोनों पर अपराध कायम कर लिया गया और मामले को विवेचना मे लिया गया है।
गौरतलब है कि शासन द्वारा हर्ष फायर पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और यदि कोई उल्लंघन करता है तो लइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है। इसके बाद भी पुरुषोत्तम तिवारी व उसका पुत्र दीपक तिवारी एक शादी समरोह मे अपना रौब दिखाने के लिए धड़ल्ले से लाइसेंसी बन्दूक से हर्ष फायर कर शासन के नियमों की धज्जिया उड़ा रहे थे जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देश पर थाना प्रभारी गुनौर ने बाप बेटे दोनों पर मुकदमा दर्ज किया है।