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03 लाख 44 हजार 937 परिवारों को मिल रहा निःशुल्क खाद्यान्न, 01 वर्ष में 16 हजार 750 परिवारों को जारी की गई नवीन पात्रता पर्ची

आशुतोष पुरोहित
 खरगोन 10 दिसम्बर ;अभी तक ;    राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले में 03 लाख 44 हजार 937 पात्र परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसमें अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलो खाद्यान्न (गेहू व चावल) प्रति परिवार तथा प्राथमिकता परिवारों को 05 किलो खाद्यान्न (गेहू व चावल)  प्रति सदस्यं के मान निःशुल्क प्रदाय किया जा रहा है। विगत 1 वर्ष में जिले में 16 हजार 750 परिवारों को नवीन पात्रता पर्ची जारी की गई है।
जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी श्री भारत सिंह जमरे ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों के कुल सदस्यों की संख्या 15 लाख 59 हजार 545 है, जिसमें से 11 लाख 31 हजार 934 सदस्यों की ई-केवाइसी की जा चुकी है। इस प्रकार जिले में 73 प्रतिशत सदस्यों की ई-केवाइसी की जा चुकी है। विगत एक वर्ष में 02 लाख 54 हजार 198 सदस्यों की ई-केवाइसी कराई गई है जो कि कुल सदस्यों का 16 प्रतिशत है। सदस्यों की ई-केवाईसी कराने में खरगोन जिला प्रदेश में 18वें स्थान पर है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवारों के डाटाबेस में मोबाईल सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कुल पात्र परिवार 03 लाख 44 हजार 937 है, जिसमें से 03 लाख 25 हजार 592 की मोबाईल सीडिंग की जा चुकी है। जो कि कुल परिवारों का 94 प्रतिशत है। विगत एक वर्ष मे 79 हजार 792 परिवारों की मोबाईल सीडिंग कराई गई है।
श्री जमरे ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खरगोन जिले में बीते 1 वर्ष मंे 12 दुकानविहीन पंचायतों में नवीन दुकानें खुलवायी गयी है। अगले 05 वर्ष में भवन विहीन उचित मूल्य दुकानों में भवन निर्माण कराया जाना है। खरगोन जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों को सुगमता से खाद्यान्न प्राप्त हो रहा है।

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