संपत्ति तथा जमीन हड़पने के लिये पिता की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी बेटे सहित उसके साथियों को आजीवन कारावास
आनंद ताम्रकार
बालाघाट 12 दिसंबर ;अभी तक ; पिता की संपत्ति तथा जमीन हड़पने का कुचक्र रचकर अपने ही पिता की गला घोंटकर हत्या करने वाले आरोपी बेटे सहित उसके साथियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।
11 दिसंबर 2024 को बालाघाट के माननीय श्री के एस बारिया विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट ने जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में 6 आरोपियों को उक्त सजा सुनाई है।
सुश्री रीता यादव सहायक जिला लोकअभियोजन अधिकारी ने प्रकरण के संबंध में अवगत कराया की 9 दिसंबर 2018 को थाना लालबर्रा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी की जमीनी विवाद को लेकर गजानन ब्रम्हे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने ही पिता लेखराम की गला घोटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर हत्या मामले में धारा 320,460 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया पुलिस ने विवेचना पश्चात हत्यारे गजानन ब्रम्हे सहित उसके साथियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया आरोपियों को जमानत पश्चात रिहा कर दिया गया लेकिन जमानत के पश्चात ही हत्या का मुख्य आरोपी गजानन ब्रम्हे अभी भी फरार है।
प्रकरण में सुनवाई पश्चात अभियुक्तगण राखी पिता सुनेलाल डहरवाल 28 वर्ष निवास ग्राम कनकी,विक्की पिता देवीचंद डहरवाल 33 वर्ष निवासी कनकी,राजेन्द्र उर्फ मनोज हनवत पिता दिमाकचंद 30वर्ष निवासी सोनझरा, जितेन्द्र उर्फ हनमन सोनवाने, कौशिक पिता बलराम मेश्राम उम्र 26 वर्ष, राजेश उर्फ राज सोनवाने पिता शिवलाल सोनवाने 28 वर्ष निवासी सोनझरा प्रत्येक को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/34 में आजीवन कारावास एवं 5000 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 460 भारतीय दण्ड विधान के आरोप में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया मुख्य आरोपी गजानन ब्रम्हे फरार है।
अभियोजन की ओर से श्री कपिल कुमार डेहरिया विशेष लोक अभियोजक ने पैरवी की। श्री डेहरिया ने बताया की भाई और उसके साथियों द्वारा पिता की हत्या के मामले में छोटे भाई की गवाही और प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय ने उक्त सजा सुनाई है।