हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व 35,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया
महावीर अग्रवाल
मंदसौर २४ दिसंबर ;अभी तक ; विशेष न्यायाधीश, सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी मंदसौर द्वारा आरोपी सुल्तान पिता नागूलाल आंजना, उम्र 30 वर्ष, निवासी- ग्राम कचनारा, जिला- मंदसौर को हत्या के अपराध में आजीवन कारावास, अवैध हथियार रखने में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अवैध हथियार का उपयोग करने में 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 35,000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 01.01.2021 को थाना दलौदा में फरियादी द्वारा रिपोर्ट लेख कराई कि शाम को मैं अपने सर्विस सेंटर की दुकान पर था शाम 7:18 बजे मेरे पास चन्दू के मोबाईल से फोन आया तो सामने से पिंटु ऊर्फ पुष्पराज बोला कि मैं व राहुल आंजना व बलराम व चन्दू चारों मेरे कुएं पर पार्टी कर रहे थे, चन्दू का कुछ समय पहले गांव के सुल्तान आंजना की मां से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, इसी बात को लेकर सुल्तान आंजना कुएं पर आया ओर चन्दु पर कटेृ जैसे किसी हथियार से दो बार फायर करके भाग गया, चन्दु को खून निकल रहा है तो मैं व मेरी मम्मी पिंटु के कुएं पर पहुंचे और देखा तो कुंए पर बने कमरे में मेरा भाई चन्दू जमीन पर पडा हुआ है और खून से सना हुआ था, कुछ बात नहीं कर रहा था फिर में चन्दू को मंदसौर अस्पताल लेकर आ रहा था तभी रास्ते में चन्दू की मृत्यु हो गई । मेरे भाई चन्दू ऊर्फ चंद्रपाल को सुल्तान आंजना ने कटेृ जैसे हथियार से गोली मारकर हत्या कर दी है । फरियादी की रिपोर्ट से थाना दलौदा परा अपराध क्रमांक 03/2021, धारा 302 भादवि का पंजीबद्व कर अनुसंधान में लिया गया । प्रकरण में अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल से दो पीतल के चली हुई बुलेट (गोली) के खोखे व पीतल की चली हुई बुलेट (गोली) का अग्र भाग एवं अन्य वस्तुएं जप्त किये गये, फरियादी व चश्मदीद साक्षीयों के कथन लेख कर दिनांक 05.01.2021 को आरोपी को गिरफ्तार कर किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।