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सीआईएसएफ जवनो को अब मिलेगी मनचाही तैनाती, नियमो में किया गया भारी बदलाव

दीपक शर्मा

पन्ना २५ दिसंबर ;अभी तक ;  सीआईएसएफ जवानों को तैनाती के संबंध मे सरकार द्वारा नियमो मे बदलाव किया गया है तथा जवनो को तैनाती के लिए सुविधा जनक नियम बनाये जा रहें है।

उक्त संबंध में डीएमपी मझगंवा मे पदस्थ सहायक कमान्डेट सतीश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा जवानो की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नियमो मे सरलीकरण किया गया है। अब शेष जवानो, महिलाओं छोटे कर्मियों एवं दो साल मे सेवानिवृत्त होने जा रहे कर्मचारीयों को जगह चुनने की आजादी रहेगी, इसके लिए उन्हे तीन से लेकर दस जगहो का चयन करना होगा। जिस जगह संभव होगा वहां उस जगह पर प्राथमिकता से तैनाती दी जायेगी। सीआईएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 15 के तहत बल के प्रत्येक सदस्य को भारत या बाहर किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। वर्ष 2017 मे तैनाती को लेकर नियम बनें थे, इसके बाद से बल के आकार एवं तैनाती मे बदलाव आया है, जिसका लाभ सभी अधिकारी कर्मचारीयें को जल्द ही मिलेगा। खासतौर से महिला कर्मचारियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

उन्होंने बताया कि 2017 के अराजपत्रित बल सदस्यों के तबादले संबंधित दिशा निर्देशों की समीक्षा कर उसे बदला गया है। इस बदलाव से सीआईएसएफ के 98 फीसदी कर्मचारियों को लाभ होगा। डोमेन विशेषज्ञ किए जाएंगे तैयारः पहली बार कम से कम 10 क्षेत्रों में डोमेन विशेषज्ञों का एक पूल बनाया जाएगा। ज्ञान और कौशल के उच्चतम स्तर से युक्त बल सदस्यों को कम से कम 10 क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, विमानन सुरक्षा, प्रशिक्षण, युद्ध शिल्प, हथियार और रणनीति, एंटी-ड्रोन समाधान, श्वान (कैनाइन), अग्नि प्रबंधन आदि में डोमेन विशेषज्ञों के रूप में पहचान कर तैनात किया जाएगा तथा जल्द सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी जिनकी अवधि : दो वर्ष में सेवानिवृत्त होना है उक्त कर्मियों को उनके द्वारा दिए गए 3 विकल्पों में से एक स्थान पर तैनाती दी जाएगी। उन्हें तबादले के आदेश जारी करने के दौरान रिक्तियों के आवंटन में पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

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