More
    Homeप्रदेशडोडाचूरा तस्‍कर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये से दण्डित किया

    डोडाचूरा तस्‍कर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये से दण्डित किया

    महावीर अग्रवाल

    मंदसौर ९ अप्रैल ;अभी तक ;   अतिरिक्‍त विशेष न्‍यायाधीश (एन.डी.पी.एस.) मंदसौर द्वारा आरोपी मंगलसिंह पिता उदयसिंह, उम्र 30 वर्ष, व्यवसाय खेती, निवासी- ग्राम भांगी पिपलिया, थाना नारायणगढ़, जिला-मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्‍करी करने के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया ।

    अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबं‍ध में बताया कि थाना नाहरगढ़ पर पदस्थ उपनिरीक्षक लाखनसिंह द्वारा दिनांक 07.07.2016 को हमराही साथी उपनिरीक्षक कमलसिंह मण्डलोई, आरक्षक राजपालसिंह एवं आरक्षक सुरजपाल वाहन चैंकिंग के दौरान शिवना नदी के पास ग्राम बिल्लौद रोड़ पर वाहन चेकिंग करते बिल्लोद तरफ से आ रही नीले रंग की मारूती वैन ओमनी-ई एम.पी.09-बीए- 2631 को रोका, जिसमें बैठे व्यक्ति पुलिस के स्टॉपर को गिरा कर भागने का प्रयास करने लगे जिसको हमराह फोर्स की मदद से पकड़ा उसके बाद मारूती वेन में बोरे पड़े होने से संदेह हुआ व मारूती वैन में बैठे व्यक्तियों से उनका नाम पता पुछा तो ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मंगलसिंह पिता उदयसिंह सौंधिया उम्र 20 वर्ष निवासी भागी पिपलीया थाना नारायणगढ़ जिला मंदसौर का होना बताया, तत्पश्चात मौके पर  मंगलसिंह सौंधिया के कब्जे वाली मारूती वेन ओमनी को चेक करने पर उसमें 02 सप्तरंगी नीले हरे, लाल, केसरिया काले. फिरोजी रंग के खडी लाईनिंग वाले बोरे भरे पाये गये जिनके मुह सुतली से बंधे थे, बोरों का मुंह खोलकर देखा  तो उसमें कटट्टों में मोटा पिसा पदार्थ मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा होना पाया, पुछताछ करते संदेहीयों ने वाहन में डोडाचूरा होना तथा उक्त डोडाचूरा परिवहन करने के सम्बंध में लायसेंस नहीं होना बताया। मादक पदार्थ डोडाचूरा का वजन करने पर दोनों कटटो में कुल 85 किलोग्राम होना पाया गया,  उक्त अभियुक्त को गिरफतार किया जाकर थाना वापसी पर अपराध क्रमांक 284/2016 पर धारा 8/15 एन.डी.पी.एस.एक्ट की कायमी की गई। समस्त आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अपराध प्रमाणित पाये जाने पर यह अभियोग-पत्र सक्षम विशेष न्यायालय में जॉंच/विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

    विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया ।

    प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विशेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया ।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Must Read

    spot_imgspot_img