प्रदेश

लहसुन के कटटे चोरी करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा 

महावीर अग्रवाल 
मंदसौर ५ मई ;अभी तक;   माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय प्रथम श्रेणी विनोद अहिरवार सा0 मंदसौर द्वारा आरोपी असलम पिता इब्राहिम मुसलमान 21 साल नि0 लामगरी जिला मंदसौर को अपराध में दोषी पाते हुए भादवि की धाराओं में 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि फरियादी पन्नालाल पाटीदार ने थाना अफजलपुर पर आकर रिपोर्ट किया कि दिनांक 01.09.2015 को रात 10 बजे हमलोग खाना खाकर परिवार सहित सो गये थे मै मेरे मकान की छत पर सोया था रात करीब 12 बजे कुत्ते भोंकने की आवाज सुनाई दी मैने छत पर देखा तो कोई नही था उसके बाद मकान के नीचे कमरों में देखा तो बाहर के कमरे में एक आदमी मेरे पैरों की आवाज सुनकर लहसुन की ओरियों की आड में छुप गया मैने अपनी लहसुन की बिखरी देखी तो मैने मोबाईल की लाईट जलाकर लहसुन के कटटे देखे तो वहां पर असलम पिता ईब्राहिम मुसलमान नि0 लामगरी का छिपा हुआ था जो मरे आने से भाग नही पाया वहीं पर छिप गया था मैने उसे पकडा जो मेरे बाये हाथ की बीच की उंगली व अंगूठे के पास दांत से काट खाया मैं चिल्लाया चोर चोर तो उसने चाकु दिखाया व भाग गया। इतने में मेरा लडका अमरचंद व उसकी पत्नी व मेरी बेटी आ गये जिन्होने उसे भागते देखा मैने अपनी लहसुन समाली तो उसमें 40 40 किलो के 6 कटटे कम थे जो असलम चुरा कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया व संपूर्ण अनुसंधान उपरांत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन एडीपीओ संजय वसुनिया द्वारा किया गया।

 

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