मारपीट करने वाले 05 आरोपियों को हुआ 6-6 माह का सश्रम कारावास
महावीर अग्रवाल
मंदसौर १७ जुलाई ;अभी तक; न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सुश्री रूपा मिश्रा साहब द्वारा आरोपीगण 01) मोहन सिंह 02) कुषालसिंह 03) भगवान सिंह 04) इंदर सिंह 05) भारतसिंह सभी आरोपीगण को अपराध में दोषी पाते हुए 6-6 माह के कठोर कारावास और 500-500/- अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अभियोजन मीडिया प्रभारी श्री दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि आरक्षी केंद्र नाहरगढ़ जिला मंदसौर के अंतर्गत ग्राम नावनखेडी में घटना दिनांक 26.01.2017 को मानसिंह सुबह 06.00 बजे खेत पर गए हुए थे, जहां पर आरोपीगण एकमत होकर खेत पर लटठ लेकर आए और मानसिंह के साथ अश्लील गालियों को उच्चारण करते हुए लट्ठ से मारपीट की । जिससे उनके बायें हाथ व पीट पर चोंटे आई थी । मानसिंह द्वारा हल्ला गुहार करने पर उदयसिंह, चैनसिंह, किशोर सिंह व प्रकाश बाई ने बचाया तो सभी आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी। तत्पश्चात वे सभी फरियादी के साथ घर में घुस कर उसके साथ मारपीट की। आरोपीगण ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध थाना नाहरगढ़ पर अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण कार्यवाही कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से सफल संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।