प्रदेश

अवैध रूप से गांजा की खेती कर विक्रय करने वाले आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास

दीपक शर्मा

पन्ना ८ अक्टूबर ;अभी तक ;  अवैध रूप से गांजा की खेती कर विक्रय करने वाले आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास एवं 35 हजार रूपये के जुर्माना से माननीय इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की न्यायालय द्वारा सजा से दण्डित किया गया है।

सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी द्वारा घटना का संक्षेप इस प्रकार है कि, दिनांक 26.07.2020 को थाना गुनौर में उपपुलिस अधीक्षक शालिनी परस्ते द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई कि दिनांक 26.07.2020 को ग्राम कचनारा थाना गुनौर में हज्जू मुसलमान के घर के आंगन में अवैध मादक पदार्थ गांजा के हरे पेड़ लगे है। जिसको लेकर पुलिस द्वारा संबंधित आरोपी के घर पर तलासी ली गई। जिसमें गांजा के पन्द्रह पेंड़ बरामद किये गयें। आरोपी के खिलाफ अवैध मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। उक्त मामले में सभी गवाहो एवं साक्ष्यों को देखते हुए माननीय न्यायधीश इन्द्रजीत रघुवंशी द्वारा आरोपी को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 35 हजार रूपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया है।

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