अवैध शराब के साथ दो आरोपियों को मोटर साईकिल सहित आबकारी विभाग की टीम ने पकड़ा
दीपक शर्मा
पन्ना ५ जनवरी ;अभी तक ; पन्ना जिले में अवैध शराब का कारोबार चरमसीमा पर चल रहा है, गांव गांव मे अवैध शराब विक्रय की जा रही है, अन्य जिलो तथा स्थानीय ठेकेदारो के माध्यम से मोटर साईकिलो एवं चार पहिया वाहनो में अवैध शराब भेजी जा रही हैं, समय समय पर आबकारी विभाग तथा पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही भी की जाती है, इसी प्रकार का मामला सामने आया है, .
आबकारी विभाग द्वारा कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी संतोष कुमार सिंह के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय के नेतृत्व में अवैध शराब की धर-पकड़ की गई। इसी दौरान पन्ना आबकारी टीम को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। दो मोटर साईकल सहित दो आरोपियों सहित 350 पाव देशी सादा मदिरा जप्त की गयी है।
आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय ने बताया कि अवैध शराब के विरुद्ध चल रहे अभियान के अंतर्गत मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। विश्वस्त मुखबिर से सूचना मिली कि कटनी से मोटर साईकल से चार व्यक्ति थैलों में भरकर अवैध शराब लेकर पन्ना की तरफ आ रहे है। सूचना की पुष्टि होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गयी। उनके दिए निर्देश दो टीम गठित कर प्राप्त सूचना अनुसार अलग-अलग जगहों पर घेराबंदी के लिए लगाया गया। पन्ना-कटनी मार्ग से जंगल में कुछ अंदर पन्ना-बराछ मार्ग पर दोनो बाइक खड़ी कर चारों व्यक्ति किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी आबकारी की गाड़ी को देखकर मौके से चारों भागने लगे। लेकिन आबकारी टीम ने दो आरोपियों को तो धर दबोचा। दो व्यक्ति कोहरे का लाभ लेकर उठाकर मौके से फरार हो गये। पकड़े गये दोनो आरोपियों से जब पूछताछ की गयी तो उन्होंने अपना नाम दीपक दुबे पिता रामस्वरूप दुबे, उम्र 35 वर्ष, निवासी – ग्राम पटी राजा, थाना बहोरीबंद जिला कटनी एवं दशरथ बर्मन पिता रामप्यारे बर्मन, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम-बाकल खमरिया थाना बहोरीबंद, जिला कटनी बताया। बाइक पर रखे थैलों के बारे में पूछने पर दोनो आरोपियों द्वारा शराब होना बताया गया। जब थैले खोलकर देखे गये तो उनमें कुल 350 पाव देशी सादा शराब (कुल मात्रा 63 लीटर ) अनुमानित कीमत 25,000 रुपये होना पाया गया। जब उक्त दोनों आरोपियों से उक्त शराब के सम्बंध में कोई वैध परमिट या लायसेंस के बारे में पूछा गया तो कोई परमिट या लायसेंस न होना बताया। दोनो आरोपियों को मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (2) के अपराध में गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाई में आबकारी उपनिरीक्षक मुकेश पाण्डेय के साथ आबकारी आरक्षक देवधर शर्मा, रवि प्रकाश मिश्रा, सोनू कोरकू, नगर सैनिक वीरेंद्र यादव, मोतीलाल प्रजापति, फोटोलाल प्रजापति, श्रीमती कौशल्या बाई और सोहेल खान, मुकेश समारी शामिल रहे।