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एसबीआई ने खाते से अनुचित राशि काटी, जिला उपभोक्ता आयोग ने माना सेवा में कमी

सिद्धार्थ पांडेय
जबलपुर २८ नवंबर ;अभी तक ;   स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा खाते से  अनुचित  राशि काटे जाने को  जिला उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी गयी थी। आयोग ने सुनवाई के बाद उपभोक्ता के हक में राहतकारी आदेश पारित किया। आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक को खाते से अनुचित तरीके से काटी गयी  राशि   दो माह के भीतर लौटाए के आदेश जारी किये है। इसके अलावा मानसिक पीड़ा के एवज में दो हजार और मुकदमे का खर्च दो हजार रुपये अलग से भुगतान करने आदेष जारी किये है।
                                                   परिवादी ओल्ड कंचनपुर निवासी निशांत ताम्रकार की तरफ से दायर आवेदन में कहा गया था कि उसने  बजाज फाइनेंस के जरिए वाशिंग मशीन क्रय की थी। किस्त राषि की कटौती बैंक खाते होनी थी। खाते में अपर्याप्त राशि होने के बावजूद भी बैंक के द्वारा किस्त राशि की कटौती नहीं की गयी। बैंक के द्वारा पर्याप्त राशि नहीं होना बताते हुए उसके खाते से अनुचित तरीके से 295 रुपये की कटौती की गयी। पूछताछ करने पर बैंक के द्वारा बताया गया कि  उक्त राशि फाइनेंस कंपनी ने काटे हैं। फाइनेंस कंपनी से संपर्क करने पर बताया गया कि उक्त राशि की कटौती बैंक ने अपने स्तर पर की है। बैंक तथा फाइनेंस कंपनी के द्वारा दी गयी विरोधाभास जानकारी के कारण उक्त परिवाद दायर किया गया है।
                                                         आयोग की पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि बैंक ने अपने स्तर पर उक्त राशि की कटौती करते हुए ग्राहक को गलत जानकारी दी गयी थी। आयोग पनागर शाखा को आदेश किया है कि काटी गयी  राशि   तथा मानसिक पीड़ा व मुकदमा व्यय की राशि का भुगतान आवेदक को किया जाये। ऐसा नहीं करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। आवेदक की तरफ से अधिवक्ता रोहित पैगवार की तरफ से पैरवी की गयी।

 


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