प्रदेश
जुलूस, आमसभा, पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध, लेनी होगी अनुमति
मोहम्मद सईद
शहडोल, 3 दिसंबर अभी तक। मतगणना के दिन अर्थात तीन दिसंबर को यदि कोई जुलूस निकालना चाहेगा या फिर पटाखा फोड़ना चाहेगा तो उसे अब अनुमति लेनी होगी। यह इसलिए करना होगा, क्योंकि जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती वंदना वैद्य ने जिला शहडोल में 3 दिसम्बर को मतगणना एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा के मददेनजर विधानसभा क्षेत्र ब्यौहारी, जयसिंहनगर एवं जैतपुर के शांतिपूर्ण मतगणना सम्पादित कराये जाने व लोक परिशान्ति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया है।
जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार 3 दिसम्बर को 24 घंटे (सम्पूर्ण दिवस) के लिए जिला शहडोल अन्तर्गत उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेगा, उक्त अवधि में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से खतरनाक हथियार, पदार्थ लेकर नहीं चलेगा, काई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर पटाखों का उपयोग नहीं करेगा, जूलूस, रैली, आमसभा, सम्मेलन, सक्षम अधिकारी, संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं होगी, सक्षम अधिकारी संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी के बिना अनुमति के ध्वनि विस्तार यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।
ध्वनि विस्तारक यंत्र भी प्रतिबंध
ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा, सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनिमयन एवं नियंत्रण) नियम 2000 का पालन करते हुये ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग किया जा सकेगा, जिला शहडोल अन्तर्गत उक्त अवधि में सोडा वाटर व कांच की बोतलें, ईंट के टुकड़े, पत्थर व एसिड का संग्रहण एवं साथ लेकर चलना वर्जित रहेगा, यह आदेश जिला शहडोल के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा तथा जिले की सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। आदर्श आचरण संहिता के सभी बिन्दुओं का पालन करना अनिवार्य होगा। कार्यालयीन आदेश 9/10/2023 द्वारा जारी निषेधाज्ञा की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।