प्रदेश

धोखाधड़ी, छल कपट करने एवं फर्जी दस्तावेज बनाए जाने के आधार पर आरोपीगण को 5 वर्ष की सजा

महावीर अग्रवाल
मंदसौर १२ दिसंबर ;अभी तक ;   न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मंदसौर श्री मुनेंद्रसिंह वर्मा धोखाधड़ी, छल कपट और फर्जी दस्तावेज बनाए जाने के एक मामले में द्वारा 5 वर्ष की सजा एवं जुर्माना से आरोपीगण को दंडित किया गया।
                                   अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा ने बताया कि घटना वर्ष 2017 की होकर अभियुक्त यशवंत एवं चंद्रशेखर फरियादी सुभाष के पास आए एवं उसे सस्ता प्लाट दिलाने के लिए कहा उनके कहने पर फरियादी सुभाष उनके साथ अलावदाखेड़ी गांव गया, जहां पर उक्त अभियुक्त उसे बोहरा खेड़ी जाने वाले मुख्य रोड पर स्थित प्लांट 30 बाय 20 का दिखाया,वहां तीन व्यक्ति प्रहलाद पिता मदनलाल गुर्जर भारत लाल गुर्जर व लाला नायक पूर्व से ही खड़े थे। प्रहलाद से फरियादी सुभाष ने उक्त प्लाट का मोल भाव कर सौदा 151000 में तय हुआ। फरियादी द्वारा दिनांक 21.11.2017 को इंडियन बैंक के चेक से 91000 और 25.11.2017 को 60000 रू. का भुगतान किया गया। उसके बाद प्रहलाद व उसके मामा भारत लाल ने दिनांक 25.11.2017 को फरियादी की दुकान पर आए और पट्टा ग्राम अलावदा खेड़ी के सरपंच व सचिव के हस्ताक्षर वाला उसे दिया गया, उस पर फरियादी सुभाष व उसके पिता का नाम भी लिखा गया था। उस पट्टे में फरियादी का निवास स्थान अलावदा खेड़ी लिखा गया था।
                                   इस संबंध में फरियादी सुभाष ने प्रहलाद गुर्जर को बताया, जिस पर उसके मामा ने बताया कि यह नाम बाद में ठीक कर देंगे। उसके बाद फरियादी उक्त प्लाट पर गया वहां पर उसने पाया कि मजदूर वह मिस्त्री निर्माण कर रहे हैं ।फिर फरियादी ने सभी आरोपी गणों को प्लांट पर बुलाया और उससे प्लांट के वापस से रुपए मांगे तो आरोपी लोगों ने कहा कि तुम्हे दूसरा प्लाट दिलवा देंगे।
                                      इस बात पर फरियादी सुभाष को शक हो गया वह ग्राम पंचायत में सचिव और सरपंच से मिला और उसने तलाश की तब उसे पता चला कि यह पट्टा ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं दिया गया है। एवं उक्त भूमि बेची भी नहीं जा सकती है, एवं पंचायत द्वारा बताया कि पट्टा फर्जी बना कर दे दिया गया है। इस पर से फरियादी सुभाष ने थाना नई आबादी मंदसौर की शरण लेते हुए आरोपीगण के विरुद्ध एक आवेदन दिया गया। जिस पर से नई आबादी पुलिस द्वारा आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 420, 467 ,468 ,471, 472, 120 बी ,506 एवं 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपीगणों के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
                                          अभियोजन पक्ष की ओर से माननीय न्यायालय में अपराध प्रमाणित करने हेतु कुल 16 साक्षियों के बयान कराए गए और अपराध आरोपीगण के विरुद्ध बखूबी प्रमाणित किया गया। न्यायालय द्वारा अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोपी लाला उर्फ लालूराम पिता मन्नालाल नायक निवासी बोहरा खेड़ी, प्रहलाद पिता मोहन लाल गुर्जर निवासी भूखी, चंद्रशेखर उर्फ अन्नू पिता दुलीचंद चौहान निवासी गीता भवन रोड मंदसौर,भारतलाल पिता रामलाल गुर्जर निवासी खंडेरियामारु ,शिवलाल पिता अमृतलाल मालवीय निवासी पीपल खूंटा और यशवंत पिता शिवाजी राव मराठा निवासी पारस कॉलोनी मंदसौर। सभी को 5 वर्ष की कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया गया।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सफल फिर शासकीय अधिवक्ता एवं अपर लोक अभियोजक भगवतीलाल शर्मा तेजपाल सिंह शक्तावत और भगवान सिंह चौहान द्वारा की गई।

Related Articles

Back to top button