प्रदेश
नामांतरण व डायवर्शन के नाम पर रिश्वत लेने वाले आरोपी पर कार्यवाही की जावे
महावीर अग्रवाल
मन्दसौर एकजनवरी ;अभी तक ; ग्राम कचनारा तह. दलौदा निवासी दलपतसिह राजपूत पिता नाथुसिह राजपुत द्वारा 1 जनवरी को कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं तहसीलदार कार्यालय में रिपोर्ट आवेदन देकर अधिकारियों द्वारा नामांतरण व डायवर्सन के मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया है एवं जांच कर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की मांग की है।
दलपतसिंह राजपूत द्वारा दिये गये आवेदन में कहा कि मुझ प्रार्थी की दुकान जो कि महू नीमच रोड कंचनारा तह दलौदा जिला मंदसौर में स्थित है तथा उसके पास में 3 अन्य दुकान है तथा उक्त दुकान का नामांतरण होना शेष था जिसके नामांतरण हेतु 01 साल पहले ग्राम कचनारा का चोकीदार रमेश आंजना के द्वारा प्रत्येक दुकान के नामांतरण हेतु 10,000/- रू. की मांग कि तथा उसके 07 माह पहले मोजा पटवारी के द्वारा कहा गया कि उक्त दुकान का डायवर्सन कराओ जब में प्रार्थी डायवर्सन हेतु तहसील दलौदा में आया तो वंहा पर मुझे मेरे गावं का व्यक्ति जितेन्द्र सिंह सोलंकी मिला ओर बोला कि वकील हूं में डायवर्सन करवा दूंगा तथा पटवारी डायर्वसन नहीं करायेगा तथा उसने मुझ प्रार्थी से 1,000 रूपये लिये तथा उसके बाद कुछ दिन बाद बोला कि आगे रूपये देने पड़ेगे तो तो उसने मुझ प्रार्थी से 3,000 रूपये की मांग की तो मुझ प्रार्थी के द्वारा मेरी दुकान पर उसे उधार लेकर 3,000 रूपये दे दिये इस तरह मेने उसे 4 हजार रूप्ये दिये तथा उसके बाद मेने उसे कॉल किया तो उसके बिना सील साईन का आदेश दिया तो मेने कहा कि इस पर सील नहीं है तो फिर रमेश चौकीदार व जितेन्द्र सिंह दोनो वाल्मकी जयंती के दिन दोनो ने कहा कि हम एस डी एम महोदय के घर पर ही है ओर आज तुम्हे आदेश लाकर दे देंगें। तथा बाद में मुझे पता चला कि वह ना तो वकील है ना ही उसके पास तहसील में बैठने का कोई लाइसेंस है वह गांव के अन्य लोगो से भी काम करने के लिये रुपये लेता है। उसके बाद मुझ प्रार्थी के द्वारा स्वयं ही आवेदन लगाकर उक्त आदेश की प्रमाणित कॉपी प्राप्त की तथा उसने कहा था की चारो दुकान के एक साथ आदेश हो जावेंगे किंतु केवल दो ही आदेश है तथा इसके संबंध में मुझ प्रार्थी के द्वारा समस्त सबूत ऑडियो वीडियो उपलब्ध है।
मोजा पटवारी के द्वारा 3 बार मुझ प्रार्थी के खेत का सीमांकन किया गया तथा मुझ प्रार्थी को एक भी बार नोटिस नहीं दिया है तथा जिसके संबंध में कार्यवाही की जावे।
दलपत सिंह राजपूत ने की मांग की कि जितेन्द्र सिंह सोलंकी कचनारा व ग्राम कचनारा चौकीदार रमेश आजना व इसमे सम्मिलित सभी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जावे।
दलपतसिंह राजपूत द्वारा दिये गये आवेदन में कहा कि मुझ प्रार्थी की दुकान जो कि महू नीमच रोड कंचनारा तह दलौदा जिला मंदसौर में स्थित है तथा उसके पास में 3 अन्य दुकान है तथा उक्त दुकान का नामांतरण होना शेष था जिसके नामांतरण हेतु 01 साल पहले ग्राम कचनारा का चोकीदार रमेश आंजना के द्वारा प्रत्येक दुकान के नामांतरण हेतु 10,000/- रू. की मांग कि तथा उसके 07 माह पहले मोजा पटवारी के द्वारा कहा गया कि उक्त दुकान का डायवर्सन कराओ जब में प्रार्थी डायवर्सन हेतु तहसील दलौदा में आया तो वंहा पर मुझे मेरे गावं का व्यक्ति जितेन्द्र सिंह सोलंकी मिला ओर बोला कि वकील हूं में डायवर्सन करवा दूंगा तथा पटवारी डायर्वसन नहीं करायेगा तथा उसने मुझ प्रार्थी से 1,000 रूपये लिये तथा उसके बाद कुछ दिन बाद बोला कि आगे रूपये देने पड़ेगे तो तो उसने मुझ प्रार्थी से 3,000 रूपये की मांग की तो मुझ प्रार्थी के द्वारा मेरी दुकान पर उसे उधार लेकर 3,000 रूपये दे दिये इस तरह मेने उसे 4 हजार रूप्ये दिये तथा उसके बाद मेने उसे कॉल किया तो उसके बिना सील साईन का आदेश दिया तो मेने कहा कि इस पर सील नहीं है तो फिर रमेश चौकीदार व जितेन्द्र सिंह दोनो वाल्मकी जयंती के दिन दोनो ने कहा कि हम एस डी एम महोदय के घर पर ही है ओर आज तुम्हे आदेश लाकर दे देंगें। तथा बाद में मुझे पता चला कि वह ना तो वकील है ना ही उसके पास तहसील में बैठने का कोई लाइसेंस है वह गांव के अन्य लोगो से भी काम करने के लिये रुपये लेता है। उसके बाद मुझ प्रार्थी के द्वारा स्वयं ही आवेदन लगाकर उक्त आदेश की प्रमाणित कॉपी प्राप्त की तथा उसने कहा था की चारो दुकान के एक साथ आदेश हो जावेंगे किंतु केवल दो ही आदेश है तथा इसके संबंध में मुझ प्रार्थी के द्वारा समस्त सबूत ऑडियो वीडियो उपलब्ध है।
मोजा पटवारी के द्वारा 3 बार मुझ प्रार्थी के खेत का सीमांकन किया गया तथा मुझ प्रार्थी को एक भी बार नोटिस नहीं दिया है तथा जिसके संबंध में कार्यवाही की जावे।
दलपत सिंह राजपूत ने की मांग की कि जितेन्द्र सिंह सोलंकी कचनारा व ग्राम कचनारा चौकीदार रमेश आजना व इसमे सम्मिलित सभी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्यवाही की जावे।