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नालसा स्कीम के तहत विधिक सेवा दल के सदस्यों का हुआ प्रशिक्षण

दीपक शर्मा

पन्ना २७ दिसंबर ;अभी तक ;  म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार नालसा स्कीम 2024 योजना अंतर्गत बच्चों के लिए गठित विधिक सेवा दल के सदस्यों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गत दिवस संपन्न हुआ। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजाराम भारतीय द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

इस मौके पर उन्हांने कहा कि विधिक सेवा दल के सदस्य प्रशिक्षण उपरांत ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर समाज के अंतिम वर्ग के गरीब व अनभिज्ञ व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित समस्त योजनाओं की जानकारी तथा निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के बारे में अवगत कराएं। जिला न्यायाधीश एवं प्राधिकरण के सचिव हरप्रसाद बंशकार ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। साथ ही प्राधिकरण की योजनाओं तथा मौलिक अधिकार व कर्त्तव्य एवं शिक्षा के अधिकार इत्यादि के बारे में अवगत कराया। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट प्रीतम शाह द्वारा किशोर न्याय बोर्ड अधिनियम 2015 के उद्देश्य, कार्य व प्रक्रिया की जानकारी दी गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी देवेन्द्र सिंह परस्ते ने बच्चों से संबंधित संवैधानिक और अन्य विधिक कानूनों सहित लीगल सर्विस यूनिट ऑफ चिल्ड्रन के सभी सदस्यों को कर्त्तव्यों की जानकारी दी। इसके अलावा चीफ एलएडीसीएस आंनद त्रिपाठी द्वारा सदस्यों को बालकों के विधिक अधिकार तथा विभिन्न कानूनी प्रावधानों जैसे बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के बारे में तथा पैनल लायर चन्द्रभान पटेल द्वारा बालकों से संबंधित कानूनी प्रावधानों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील अहिरवार, एलएडीसीएस टीम के डिप्टी चीफ करण सिंह सहित पवन पाण्डेय, शशांक चतुर्वेदी, शर्मिला विश्वास, देवीदीन अहिरवार, प्रशांत कुशवाहा, लोकेन्द्र सिंह, नरेन्द्र कुमार भी उपस्थित रहे।

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