प्रदेश
पंचायत सचिव चतुरेश मिश्रा के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने जिपं सीईओ ने दिए निर्देश
दीपक शर्मा
पन्ना: ४ जनवरी ;अभी तक ; मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के चर्चित पंचायत सचिव चतुरेश मिश्रा के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने जिला पंचायत सीईओ संघ प्रिय ने निर्देश दे दिए हे।अब उन पर जल्द ही कानून का शिकंजा कस सकेगा।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं न्यायालय विहित प्राधिकारी (पंचायत) द्वारा पन्ना विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सुनहरा अंतर्गत पांच निर्माण कार्यों में शासकीय राशि के गबन पर तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव चतुरेश मिश्रा के विरूद्ध तीन दिवस में पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश जनपद पंचायत सीईओ पन्ना को दिए गए हैं। ग्राम सुनहरा के नारायण प्रसाद द्वारा जनसुनवाई में निर्माण कार्यों में व्यापक भ्रष्टाचार करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस पर जनपद पंचायत पन्ना सीईओ द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित बिन्दुओं के आधार पर पूर्व सरपंच गुलाबबाई चौधरी एवं तत्कालीन सचिव चतुरेश मिश्रा द्वारा निर्माण कार्यों में बगैर कार्य व मूल्यांकन के राशि का नियम विरूद्ध आहरण करना पाया गया तथा प्रतिवेदन में आहरित राशि की वसूली अधिरोपित करने की अनुशंसा की गई।
सीईओ जनपद पंचायत पन्ना द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर धारा 89 अंतर्गत संबंधितों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया एवं समक्ष में उत्तर प्राप्त कर पक्ष भी सुना गया। अन्य विधिवत कार्यवाही उपरांत सरपंच एवं सचिव को बगैर कार्य के आहरित राशि जमा कराने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन सचिव द्वारा संपूर्ण राशि 8 लाख 84 हजार 226 रूपए स्वयं जमा करने संबंधी आवेदन से प्रमाणित हुआ कि सचिव द्वारा ही पूर्व सरपंच को गुमराह कर राशि आहरित की गई है। सचिव को गत 3 दिसम्बर को पेशी में समक्ष में उपस्थित कराकर राशि जमा कराने के संबंध में अंतिम अवसर प्रदान किया गया था। इसके बावजूद अब तक राशि जमा नहीं कराने और निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराने पर तत्कालीन सचिव चतुरेश मिश्रा को शासकीय राशि के गबन का दोषी पाया गय जिस पर सचिव के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।