प्रदेश

बढ़ी हुई दर में पुनःनिरीक्षित न्यूनतम वेतन देने की मांग की, सीटू ने श्रमायुक्त को दिया ज्ञापन

महावीर अग्रवाल 
मन्दसौर एक जनवरी ;अभी तक ;   म.प्र. दैनिक वेतन भोगी कार्यभारित गैंगमेन एकता यूनियन (सीटू) जिला मंदसौर इकाई द्वारा श्रमायुक्त को ज्ञापन देकर बढ़ी हुई दर में पुनः निरीक्षित न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई।
ज्ञापन में कहा कि 10 वर्षों के पश्चात पुनर निरीक्षित वेतन न्यूनतम वेतन मजदूरों को अप्रैल 2024 से लागू हुआ था किंतु चंद उद्योगपतियों द्वारा मध्यप्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते, स्टे लेने के पश्चात वेतन लागू नहीं हो सका है। संगठन द्वारा इंटरविनर बनने के पश्चात 3 दिसंबर 2024 माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा यह स्टे समाप्त कर दिया गया है।
                                                 जब उद्योगपतियों को स्टे मिला था तब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उसी दिन शाम को समस्त श्रम कार्यालय को निर्देश भेजे गए थे और इसी कारण से मजदूरों को पुर्ननिरिक्षत वेतन नहीं मिला। किंतु 3 दिसंबर 2024 की स्टे समाप्त होने के पश्चात आज दिनांक तक बड़ी हुई दर से न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाना अवैधानिक ही नहीं न्यायालय की अवमानना है और मजदूरों के अधिकार पर कुठाराघात है। सरकार की उदासीनता के प्रदेश के 25 लाख मजदूर बड़ी हुई दर से न्यूनतम वेतन पाने से वंचित है। इससे सिद्ध हो रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार और श्रम विभाग गरीब मजदूरों के अधिकार को सुरक्षित रखने में नाकाम रहे है। आज प्रदेश स्तरीय आदोलन में इस ज्ञापन के माध्यम से हमारा निवेदन है कि शीघ्र ही तीन दिसंबर 2024 के माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश के निर्णय के आलोक में बड़ी हुई दर से न्यूतम वेतन देने का आदेश जारी करने का कष्ट करें । साथ ही निजी एवं सरकारी उद्यमी कार्यालय, निगम परिषदों, व संस्थानों में कार्यरत ठेका, स्थाई, अस्थाई, दैनिक वेतन भोगी आउटसोर्स, संविदा कर्मियों श्रमिकों सहित ग्राम पंचायत में कार्यरत नल चालक एवं भृत्य को न्यूनतम वेतन दिए जाने का आदेश जारी करने की कृपा करें अन्यथा संगठन प्रदेश स्तर पर लगातार आंदोलन करेगा।
                                                ज्ञापन का वाचन जिला महासचिव बालूसिंह ने किया। इस अवसर पर तुलसीराम, हेमन्त सुकलिया, सतीश कोडावत, राकेश ठाकुर, जसवंतसिंह राठौड़, दीपक कहार, धर्मेन्द्र डोडिया, बंटी पडईपंती, पोखर, आदि उपस्थित थे।

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