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बैहर परिक्षेत्र अंतर्गत कान्हा जोन में धारा 163 के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

आनंद ताम्रकार
बालाघाट 27 दिसम्बर ;अभी तक ;  एसडीएम बैहर श्री अर्पित गुप्ता ने बैहर अंतर्गत कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कोर जोन, बफर जोन एवं इको सिंसेटिव जोन में धारा 163 के प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये है। चूँकि 25 दिसम्बर क्रिसमस के बाद अब नए साल को भी कुछ ही दिन शेष रह गए है। इस समय संरक्षित क्षेत्र के समीप स्थापित होटल, लॉज, रिसोर्ट में वैवाहिक कार्यक्रम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पटाखे, पार्टी, टीकी, एल.सी.डी या चलित वाहन आदि में तीव्र ध्वनि विस्तार यंत्री के संचालन किये जाते है।
                               क्यूँकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कोरजोन एवं बफरजोन एवं चिन्हित ईक्रो सिन्सेटिव जोन, अतिसंवेदनशील वन्यप्राणी बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वन्यप्रणियों के दैनिक क्रियाकलाप एवं मानसिक संतुलन पर. प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े एवं यहाँ के आमजन की दैनिक गतिविधियों, आसपास लोगो तथा विदेश से आये सैलानियों को कोई असुविधा या समस्या न हो को दृष्टिगृत्त रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र के समीप वैवाहिक कार्यकम, जुलूस, रैली, धरना प्रदर्शन, खेल प्रतियोगिता, पटाखे, पार्टी, टीव्ही, एल.सी.डी या चलित वाहन आदि में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग 21 दिसम्बर 12 बजे से 5 जनवरी शाम 05 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में किसी भी प्रकार से कानून एवं शांति व्यवस्था को बाधित किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 


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