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लोकतंत्र सेनानी की पत्नी के उपचार के व्यय राशी का भुगतान से इंकार, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

सिद्धार्थ पांडेय
जबलपुर ८ सितम्बर ;अभी तक ;   लोकतंत्र सेनानी (मीसा बंदी ) की पत्नी पर उपचार के व्यय राशी का भुगतान शासन द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसकी मृत्यु हो गयी है। जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस विशाल धगट ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
                                   आदर्श नगर ग्वारीघाट रोड निवासी अजीत सिंह आनंद की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह पेशे से डायवर है। उनकी मॉ हरजीत सिंह कौर दिसम्बर 2023 को मृत्यु हो गयी। वह लक्वा तथा हार्ट की बीमारी से ग्रस्ति थी। उनके पति सरदार भगत सिंह लोकतंत्र सेनानी थी और उनकी मौत के बाद मॉ को मीसाबंदी पेंशन मिलती थी। शासन का स्पष्ट नोटिफिकेशन है कि मीसाबंदी तथा उसकी पत्नी को गंभीर उपचार के लिए चिकित्सा सहायता अनुदान राशि प्रदान की जायेगी।
                               पूर्व में माँ के बीमार होने पर उसके द्वारा राशि व्यय की गयी थी। जिसके भुगतान शासन द्वारा किया गया था। इसके बाद अक्टूबर 2023 में लकवाग्रस्त तथा हार्ट अटैक होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। इस दौरान आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए उसने जिला कलेक्टर के समक्ष चिकित्सा सहायता अनुदान के लिए आवेदन दिया था। जिला कलेक्टर ने मौखिक रूप से इलाज के दौरान व्यय होने वाली राशि का भुगतान कर दिये जाने का आश्वासन दिया था। जिसके कारण उसने कर्ज लेकर मॉ का उपचार करवाया। उपचार के दौरान उनकी 18 दिसम्बर 2023 को मृत हो गयी। मॉ की मृत्यु होने के शासन द्वारा चिकित्सा सहायता अनुदान राशि प्रदान करने से इंकार कर दिया गया। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने प्रदेश सरकार तथा जिला कलेक्टर को नोटिस कर जवाब मांगा है।

 

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