प्रदेश

वर्तमान माह में ही होगा खाद्यान्न का वितरण

दीपक शर्मा

पन्ना २२ अगस्त ;अभी तक ;  खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अंतर्गत संचालित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के सुचारू क्रियान्वयन और पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्तमान माह में ही खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

इस क्रम में पात्र हितग्राहियों को आगामी 31 अगस्त तक वर्तमान अगस्त माह का खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। आगामी माह में भी खाद्यान्न का वितरण संबंधित माह की एक से 30 तारीख की अवधि में पूर्ण किया जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी देवेन्द्र खोबरिया द्वारा समस्त पात्रता पर्चीधारी हितग्राहियों से पात्रतानुसार अगस्त माह का खाद्यान्न आगामी 31 अगस्त तक उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर प्राप्त करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार आगामी सितम्बर माह में अगस्त माह के खाद्यान्न की पात्रता नहीं रहेगी। इसी तरह अब हितग्राहियों को आगामी माह की किसी भी तिथि पर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करना आवश्यक है।

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