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हत्या के मामले में आरोपीगण को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया

महावीर अग्रवाल 
मंदसौर १२ दिसंबर ;अभी तक ;   जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री कपिल मेहता द्वारा हत्या के मामले में आरोपी सादिक खान और फारुख खान को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रू. के अर्थदंड की सजा दी गई है।
                                           लोक अभियोजक तेजपाल सिंह शक्तावत द्वारा बताया गया कि घटना दिनांक 7 दिसम्बर 2022 की होकर भूसा का व्यवसाय करने वाले रऊफ खान पिता मोहम्मद शाह निवासी उक्त दिनांक को ग्राम अघोरिया होते हुए जवासिया की ओर जा रहे थे तब ग्राम अघोरिया में अभियुक्त सादिक खा उन्हें मिला जिससे रऊफ खान ने भूसा खरीद करने की बात की, और उसके बाद वे दोनों जवासिया की ओर निकल गए। किंतु सुबह 10.30 बजे के लगभग सादिक खान फोन पर उन्हें बात करने के लिए ग्राम अघोरिया में स्थित अपने खेत पर बुलाया, और कहा कि यह भूसा खरीद लो ,तब रऊफ खान कहा कि वह आज ग्राम जवासिया जा रहा है ,बाद में इसकी बात करेंगे। इस पर आरोपी सादिक खा और उसका साथी फारूक उसे अश्लील और गंदी गालियां देने लगे । रऊफ द्वारा प्रतिरोध करने पर आरोपी सादिक खान और फारुख खान ने उसके सिर पर , हाथ पर, लाठियां से प्रहार किया जिसे गंभीर चोटें आई और उसका रक्तस्राव होने लगा। घटनास्थल पर उपस्थित मोहम्मद शाह द्वारा मध्यस्थता करते हुए बीच बचाव किया गया ।इसी पर आरोपी ने उसे जान से मारने की भी धमकी। फरियादी रऊफ को जिला चिकित्सालय मंदसौर में लाते समय, रास्ते में ही रऊफ खान ने फोन पर उसके पुत्र जावेद खान को घटना के बारे में बताया। जिला चिकित्सालय में रऊफ द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई। किंतु जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान रऊफ खान की मृत्यु हो गई ।जिस पर से थाना नई आबादी द्वारा धारा 302 के तहत मामले को पंजीबद्ध कर, विवेचना पूर्ण कर,,अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
                                अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 13 साक्षियों के कथन करवाए गए ।तथा मामला पूरी तरह से प्रमाणित किया गया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी सादिक खान पिता हकीम खान निवासी ग्राम अघोरिया एवं फारुख का पिता नासिर खान निवासी खानपुरा मंदसौर को आजीवन कारावास आवास एवं पांच-पांच हजार रू. के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सफल पैरवी लोक/अपर लोक अभियोजक तेजपाल सिंह शक्तावत, भगवती लाल शर्मा एवं भगवान सिंह चौहान द्वारा की गई।

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