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हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाये जाने हेतु शुल्क आनलाइन के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा

मयंक शर्मा
खंडवां  ८ दिसंबर ;अभी तक; वाहनों की सुरक्षा और उनकी चोरी या किसी अन्य तरह के उपयोग से बचाने के लिए, वाहनों पर एल्युमिनियम से बनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया है। उच्च न्यायालय सहित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिए निर्देशों के अनुसार देश में एक अप्रैल 2019 से पूर्व विक्रय किए गए सभी श्रेणी के वाहनों में एचएसआरपी नम्बर प्लेट अनिवार्य रूप से लगाया जाना है।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाये जाने हेतु अधिकृत एजेंसियां/डीलर/ओइम को भारत सरकार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिकृत किया गया है। इस हेतु आवेदक स्वयं भी वेबसाइट  पर आनलाईन आवेदन कर अपनी वाहन निर्माता कंपनी अथवा नजदीकी डीलर को अपने वाहन पर एच.एस.आर.पी. लगाने हेतु  सकते हैं। इसका शुल्क भी आनलाइन के माध्यम से ही जमा किया जा सकेगा।

उन्होने बताया कि एचएसआरपी यानी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है, जिस पर एक छोटा स्टीकर की तरह क्रोमियम होलोग्राम लगा होता है। इसमें ही वाहन की पूरी जानकारी भी होती है। साथ ही इस तरह की नंबर प्लेट पर यूनिक लेजर कोड भी प्रिंट होता है। इस प्लेट के टूटने पर दुबारा इसे जोड़ा नहीं जा सकता, जिससे कोई भी इसे कॉपी कर नकली प्लेट नहीं बना सकता और चोरी या इसका गलत उपयोग भी नहीं किया जा सकता।

श्री बिल्लौरे ने यहां मीडिया को 15 दिस बाद एच.एस.आर.पी. नहीं लगे होने पर यदि वाहन सड़क पर संचालित होता पाया जाता है तो वाहन चालक के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी।

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