प्रदेश

पूर्व प्रतिपक्ष नेता अजय सिंह के द्वारा दस करोड़ रूपये का मानहानि दावा ख़ारिज

संतोष मालवीय
भोपाल ५ मार्च ;अभी तक;  कांग्रेस के पूर्व विधायक व प्रतिपक्ष नेता रहे अजय सिंह के द्वारा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष प्रभात झा व नन्द कुमार सिंह चौहान, कुंवर सिंह प्रदेश महामंत्री, शरदेंदु तिवारी पूर्व प्रदेश महामंत्री के खिलाफ दायर किया गया दस करोड़ रूपये का मानहानि का दावा मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार टाडा की अदालत ने ख़ारिज कर दिया है,
                                अदालत में प्रस्तुत किए गए दावे के अनुसार प्रकरण इस प्रकार से है कि 17 फरवरी 2012 को प्रभात झा सहित अन्य चारों नेताओं ने प्रदेश के सभी समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित करवाई थी कि वादी अजय सिंह एवं उनके परिवार के सदस्यों ने ग्राम चूरहट में कोल आदिवासियों कि भूमि पर कब्जा कर लिया है तथा ग्राम साड़ा तहसील चुरहट में अजय सिंह के भाई अभिमन्यु सिंह को शासकीय भूमि का पट्टा अपने राजनैतिक प्रभाव के दुरूपयोग के फलस्वरूप गलत तरीके से दे दिया है, तथा आदिवासियों को दिए गए पट्टे कि भूमि पर अजय सिंह के परिवार का कब्जा है, पहाड़ी पर सौ एकड़ भूमि है जिस पर महुए के पेड़ है, वन उपज का आधा हिस्सा अजय सिंह का परिवार लेता है।
                              उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया कि  उन्होंने अपने एक करीबी मित्र जो भोपाल में रहते है  उनके नाम से चुरहट में जमीन है और वह बेनामी सम्पति है उसके ऊपर भी उनका कब्जा है, उनके ऊपर यह भी आरोप है कि अजय सिंह और उनके भाई ने आदिवासियों को सौ सौ वर्गफिट के प्लाट देकर आदिवासियों को वहा विस्थापित करा दिया और छह एकड़ भूमि कि रजिस्ट्री करवा ली तथा 193 एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है, प्रकाशित समाचार को पढ़कर अजय सिंह काफी दुखी हुए थे, जिसके पश्चात उनके द्वारा उपरोक्त सभी प्रतिवदियों को 21फरवरी 2012 को अपने अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस देकर जवाब माँगा गया था, जवाब से संतुष्ट नहीं होने के कारण उन्होंने अपने अधिवक्ता विनीत गोधा के माध्यम से दस करोड़ रूपये का मानहानि का दावा अदालत में पेश किया था, जहा अजय सिंह सहित अन्य गवाहों कि अदालत में गवाही हुई थी, वादी अदालत में अपना दावा प्रमाणित करने में असफल रहा, अदालत ने प्रकरण में आयी साक्छ और गवाही को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत दावा ख़ारिज कर दिया है,

 

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