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मानव उपभोग के अनुपयुक्त चावल प्रदाय करने वालों पर शासन और प्रशासन एवं खाद्य विभाग के आला अफसरों की मेहरबानी कब तक

आनंद ताम्रकार

बालाघाट ४ जुलाई ;अभी तक; जिले में वर्ष 2019-20 के दौरान जिले के राईस मिलर्स द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम को अधिकारियों के साथ मिलकर लगभग 10 करोड़ रूपये मूल्य का पशु आहार तथा मुर्गीदाना क्वालिटी का चावल प्रदाय किया गया था।

भारत सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सहायक आयुक्त श्री विश्वजीत हलदर ने जिले में निरीक्षण के दौरान पाया था। इस तारतम्य में उन्होंने प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 21 अगस्त 2020 को पत्र प्रेषित करते हुए अवगत कराया था की निरीक्षण के दौरान उन्होने 32 नमूने लेकर उनका परीक्षण कराया था परीक्षण के उपरांत पाया गया की वे मानव उपभोग के योग्य नहीं है तथा 100 प्रतिशत रिसाइकिल है।

पत्र में उन्होंने निर्देशित किया था की मानव उपभोग के अयोग्य चावल पाये जाने पर मिलर्स को तत्काल ब्लेकलिस्टेड किया जाए तथा मिलर्स से आगामी आदेश तक चावल सीएमआर जमा कराये जाने हेतु स्वीकार ना किया जाये। 4 साल बीत रहे है आज तक उन राईस मिलर्स को ब्लेकलिस्टेड नही किया गया इतना ही नही राईस मिलर्स को अनुबंध पश्चात कस्टम मिलिंग के लिये निरंतर धान प्रदाय कि जा रही है।

जिन राईस मिलर्स से अमानक चावल प्राप्त किया गया था उनमें संचेती राइस उद्योग वारासिवनी, मॉं दुर्गा राइस मिल वारासिवनी, लक्ष्मी राइस उद्योग वारासिवनी, संचेती सारटेक्स वारासिवनी, कुमार राइस मिल नैतरा, आकाश इंडस्ट्रीज वारासिवनी, तोलानी राइस मिल वारासिवनी, महालक्ष्मी राइस मिल खमरिया,सिद्धिविनायक राइस मिल खमरिया, बाबा राइस मिल सांवगी, बजरंग राइस मिल बैहर, अंबिका राइस मिल बैहर, सताक्षी राइस इडसटीज बैहर, चैतन्य प्रसाद अग्रवाल बैहर, लक्ष्मी राइस मिल उकवा, बी.बी.राइस मिल बालाघाट, माँ दुर्गा राइस इडसटीज बालाघाट, गीता ट्रेडर्स बालाघाट के नाम शामिल है।

बालाघाट एवं मंडला जिले में पशु आहार पौल्टी ग्रेड चावल प्रदाय करने के मामले में श्री राजवर्धन माहेश्वरी उपपुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ट जबलपुर द्वारा प्रकरण की प्रथम दृष्टया जांच कर जांच पश्चात प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 40/20 धारा 420,272,120बी भादवि एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं अपराध क्रमांक 39/20 धारा 420,272,120बी भादवि एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विवेचना प्रचलन में होने की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत पी.के.जैन उपपुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ट जबलपुर द्वारा पत्र क्रमांक 483/ए /21 दिनांक 12/02/2021 के माध्यम से दी गई थी।
आज दिनांक तक इस मामले में संबंधित मिलर्स पर कोई कार्यवाही ना करते हुये जांच के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।

चूंकि राईस मिलर्स रसूखदार है और राजनेताओं से उनके गहरे ताल्लुकता है इस वजह से उनको खुला सरक्षण दिया जा रहा है वे धड़ल्ले से कस्टम मिलिंग की कार्य में लगे हुये है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से निर्धारित मापदण्ड का एवं गुणवत्ता युक्त चावल की बजाय अमानक स्तर का मानव उपभोग के अनुपयुक्त चावल प्रदाय करने वालों पर शासन और प्रशासन एवं खाद्य विभाग के आला अफसरों की मेहरबानी कब तक बनी रहेगी।

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