प्रदेश

कलेक्टर ने सहायक ग्रेड-3 श्री विजयवर्गीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया

महावीर अग्रवाल
मंदसौर 18 जुलाई ;अभी तक;  कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने सहायक ग्रेड-3 श्री विजयवर्गीय को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित है।
                                  16 जुलाई को जन-सुनवाई के दौरान आवेदक श्री शंकरलाल पिता फुलचंद निवासी साखतली तहसील सीतामऊ द्वारा भूमि संबंधी आवेदन को प्रस्तुत करने हेतु जन-सुनवाई कक्ष में आने के लिए लोट लगाकर सभाकक्ष तक लोटते हुए आए।सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो में श्री राजेश विजयवर्गीय, सहायक ग्रेड-3, हाथकरघा विभाग, मन्दसौर आवेदक को देखते हुए उसके साथ साथ चल रहे हैं। एक शासकीय सेवक होने के नाते श्री विजयवर्गीय का यह कर्तव्य था कि वे आवेदक को न सिर्फ ऐसा करने से रोकते बल्कि उसे उठाकर अपने साथ कलेक्टर के समक्ष लेकर आते, किन्तु इन्होने ऐसा नही करते हुए उसे देखते हुए अनभिज्ञ बनते हुए अपनी असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए बिना आवेदक की समस्या जाने सभाकक्ष में आकर बैठ गए। जबकि श्री विजयवर्गीय विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए जन-सुनवाई में उपस्थित थे।
                                  यह उल्लेखनीय है कि प्रत्येक शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे मामलों में संवेदनशीलता एवं मानवीयता का परिचय दें। आवेदक के साथ-साथ चलना, उसे रोकने हेतु कोई प्रयास न करना श्री विजयवर्गीय की शासकीय सेवक के दायित्वों, कर्तव्य के प्रति असंवेदनशीलता, लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिससे प्रशासन की छवि धूमिल हुई है।
                                      श्री राजेश विजयवर्गीय, सहायक ग्रेड-3, हाथकरघा विभाग, मन्दसौर को कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत मन्दसौर रहेगा। निलंबन अवधि में श्री राजेश विजयवर्गीय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

 

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