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डोडाचूरा की तस्करी करने वाले को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया

महावीर अग्रवाल
मंदसौर एक अगस्त ;अभी तक;   माननीय विषेष न्यायधीष महोदय (एन.डी.पी.एस.एक्ट) मंदसौर द्वारा आरोपी गोपाल पिता सुंदरलाल मीणा, आयु-36 वर्ष एवं शेरू पुत्र इलियास कुरैशी, आयु-35 वर्ष, दोनों निवासी-दलौदा, पुलिस थाना भावगढ़, जिला मंदसौर को अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपये जुर्माने से दंडित किया गया।
                                अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा घटना के संबंध में बताया कि दिनांक 27.07.2016 को पुलिस थाना भावगढ़ में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राजाराम वर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक नीले रंग की टी.वी.एस.स्टार सिटी प्लस से तीन व्यक्ति डोडाचूरा लेकर राकोदा से बनी फंटे होते हुए दलौदा तरफ जाने वाले है, यदि नाकेबंदी की जाये तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना विश्वसनीय होने से मय फोर्स एक टीम को तत्काल रवाना कर भावगढ़-दलौदा रोड़ पर बनी मगरे के पास नाकेबंदी की कुछ देर बाद मुखबिर के बताए अनुसार नीले रंग की टीवीएस स्टार मोटरसाइकिल आती हुई दिखी जिस पर तीन व्यक्ति बैठे दिखे तथा मोटरसाइकिल के दोनों तरफ दो प्लास्टिक के बोरे लटके हुए बंधे थे, उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर मोटरसाइकिल वापस पलटने लगे थे जिसे हमराह फोर्स की मदद से पकडा गया व नाम, पता पूछने पर मोटरसाइकिल चलाने वाले ने अपना नाम गोपाल मीणा, बीच में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम शेरू कुरेशी एवं पीछे बेठे व्यक्ति ने अपना नाम सुंदरलाल होना बताया, तलाशी लिये जाने पर मोटरसाइकिल पर बंधे दो बोरो को खोलकर चैक करने पर दोनों बोरो में कुटा हुआ पिसा डोडाचूरा होना पाया गया, आरोपी से पूछे जाने पर आरोपी के पास कोई वैध लाईसेंस न होना बताया। उक्त मादक पदार्थ का तौल किये जाने पर कुल वजन 55 किलो ग्राम होना पाया गया, मौके पर ही आरोपी को गिरफ््तार कर गिरफ््तारी पंचनामा बनाया गया, आरोपीगण के विरूद्ध पुलिस थाना भावगढ़ में अपराध क्रमांक 318/2016 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विशेष लोक अभियोजक द्वारा रखे गये तथ्यो व तर्को से सहमत होकर साक्ष्य के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दोषसिद्ध किया।
प्रकरण में अभियोजन का सफल संचालन विषेष लोक अभियोजक श्री दीपक जमरा द्वारा किया गया।

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