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गांजा का अवैध रूप से विक्रय करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

दीपक शर्मा

पन्ना २२ जुलाई ;अभी तक; अवैध रूप से गांजा का विक्रय करने वाले आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा पैतिस हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। उक्त सजा माननीय इंद्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की न्यायालय द्वारा दी गई है।

घटना के संबंध में सहायक लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया की घटना इस प्रकार है। दिनांक 28.11.2019 को थाना सलेहा में उपनिरीक्षक निरंकार सिंह परिहार द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई कि दिनांक 28.11.2019 को मुखबिर ने थाना सलेहा में सूचना दिया कि ग्राम कुलगवा का पुरुषोत्तम कोल डबरी हार में मडझ्या बनाकर रहता है मडड्या में काफी मात्रा में अवैध गाँजा बेचने के लिए रखे है। रिपोर्ट रोजनामचा सान्हा पर दर्ज किया जाकर मुखबिर के बताये स्थान पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। जिसके कब्जे से 17 किलोग्राम गांजा पाया गया। उक्त मामले मे आरोपी के खिलाफ थाना सलेहा में अपराध धारा 8/20 एन.डी.पी. एस. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया तथा प्रकरण को माननीय न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश इंद्रजीत रघुवंशी द्वारा आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी मानते हुए आरोपी को पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा 35 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।

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