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कलेक्टर ने वारासिवनी नगर पालिका परिषद में नामांतरण के प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु जांच दल गठित किया

आनंद ताम्रकार

बालाघाट २१ मई ;अभी तक;
कलेक्टर डाक्टर श्री गिरीश मिश्रा ने वारासिवनी नगर पालिका परिषद द्वारा मलबा/फर्नीचर बिक्री के आधार पर लीज नामांतरण किये जाने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है तथा पूर्व में किये गये नामांतरण के प्रकरणों की जांच किये जाने हेतु एक जांच दल गठित किया है। जांच दल में नजूल अधिकारी,एसडीएम वारासिवनी तथा तहसीलदार वारासिवनी को शामिल किया गया है, जो अगली सुनवाई 10 जून के पूर्व अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

इस आशय का आदेश कलेक्टर श्री मिश्रा ने कलेक्टर न्यायालय में वारासिवनी नेहरू चौक में स्थित मनीष रामचंदानी द्वारा अस्थाई लीज पर सक्षम अनुमति प्राप्त किये बिना आरसीसी स्लैब की अवैध पक्की दुकान बनाये जाने के शिकायत की कल सुनवाई के दौरान पारित किया। सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद की मुख्य नगरपालिका अधिकारी दीक्षा डेहरिया एवं अध्यक्ष श्रीमति सरिता मनोज दांदरे उपस्थित रही।

सुनवाई के दौरान मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा गत को प्रस्तुत किये गये पत्र क्रमांक 1553/13 मई 2024 की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा की शासकीय जमीन जो नगर पालिका परिषद को देखरेख के लिये दी गई है तथा जिसका निर्धारण नगर पालिका के पक्ष में नहीं हुआ है फिर भी शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना कैसे लीज पर आवंटित कर दी।

कलेक्टर श्री मिश्रा ने अध्यक्ष श्रीमती सरिता दांदरे से कहा की 1 फरवरी 2022 को पारित प्रस्ताव को परिषद में खारिज करवाने के उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन ना करते हुये आज तक खारिज नहीं कराया गया। जिसमें राजीनामा शुल्क अधिरोपित करते हुये लीज नामांतरण की कार्यवाही की जाती रही है।

यह उल्लेखनीय है कि कलेक्टर महोदय द्वारा नगर पालिका परिषद का निरीक्षण करने के दौरान उल्लेखित प्रस्ताव पारित किया जाना उनके संज्ञान में आया था जिस पर उक्त प्रस्ताव परिषद की बैठक में तत्काल खारिज करवाने के निर्देश दिये थे जिसका परिपालन ही नही किया गया।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने अपने पत्र में अवगत कराया है की शासकीय नजूल भूमि पर जिसका संचालन संधारण निकाय द्वारा 60 वर्षो से आय वृद्धि की दृष्टि से किया जा रहा है लीज भूमि पर नवीनीकरण और नामांतरण का अधिकार निकाय को होने से भूमि पर नामांतरण की कार्यवाही की जाती है। भूमि का क्रय विक्रय नहीं किया जाता विषम परिस्थिति में काबिज लीजधारी द्वारा लीज भूमि पर निर्मित झोपड़ी का फर्नीचर मलबा क्रय विक्रय करने पर विधिवत नोटिस जारी एवं अन्य कार्यवाही उपरांत लीज नामांतरण कार्यवाही परिषद/प्रशासकीय बैठक में प्रतिवर्ष लीज नवीनीकरण हेतु पारित निर्णय कण्डिका शर्ते बिन्दू 7 के अनुसार की जाती है जो नियमानुसार है। लीज भूमि पर लीजधारी द्वारा किये जा रहे आरसीसी पक्के निर्माण के संबंध में समय समय पर नोटिस जारी कर निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश जारी किया गया।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा प्रस्तुत पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में शिकायतकर्ता आनंद ताम्रकार ने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया की नगर पालिका अधिनियम में मलबा/फर्नीचर बिक्री के आधार पर नामांतरण किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा 1 वर्ष की अस्थाई लीजधारी को आवश्यक अनुमति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य किये जाने का कोई प्रावधान नही है तथा आरसीसी स्लैब बनाकर अस्थाई लीजधारी पक्का निर्माण कार्य नहीं कर सकता तथा शपथ पत्र के आधार पर लीजधारी की मृत्यु उपरांत वंशानुगत नामांतरण की अपनाई गई प्रक्रिया विधिसंगत नही है तथा जो भूमि वर्तमान में नजूल विभाग के आधिपत्य में है उसे नगर पालिका शासन की अनुमति प्राप्त किये बिना लीज पर किस नियम के आधार पर आबटित करती चली आ रही है।
प्रकरण में अगली सुनवाई 10 जून 2024निश्चित की गई है।

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