मारपीट करने वाले तीन आरोपीयो को एक-एक वर्ष का कारावास
दीपक शर्मा
पन्ना २३ अगस्त ;अभी तक ; मारपीट करने वाले तीन आरोपीयो को एक एक वर्ष के कारावास के सजा से दण्डित किया गया है। उक्त सजा प्रीतम शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा दी गई है।
मामले के संबंध में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार घटना इस प्रकार है कि, फरियादी सतानंद प्यासी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि दरवाजे के सामने वाली पट्टी की पुरानी बुराई को लेकर नागेन्द्र द्विवेदी, सिब्बू द्विवेदी, श्रीमती कमलेश तिवारी उटपटांग बोलने एवं लाठी डण्डा से मारपीट करने संबंधी रिपोर्ट किया कि वह खेती किसानी का कार्य करता है। उसके घर के सामने देवेन्द्र द्विवेदी का मकान है एवं देवेन्द्र द्विवेदी उसके दरवाजे के सामने पट्टी बनाये हैं। उसी पट्टी पर से हम लोगों की पुरानी बुराई चल रही थी। समय करीब 12 बजे वह उसके दरवाजे के बाहर खडा था तभी नागेन्द्र द्विवेदी, सिब्बू द्विवेदी, श्रीमती कमलेश तिवारी आये और उटपटांग बोलने लगे एवं नागेन्द्र द्विवेदी ने एक डण्डा मारा जो दाहिने हाथ की कलाई में लगा उसका लडका शिवान्द प्यासी एवं दयानंद व पत्नी सत्यभामा बचाने आई तो नागेन्द्र ने एक डण्डा मारा जो लडके दयानंद के बायें हाथ की टिहुनी में लगा, सिब्बू द्विवेदी ने उसके लडके शिवानंद प्यासी को एक डण्डा मारा जो बायें पैर के जांघ में लगा, बीच बचाव करते समय उसकी पत्नी सत्यभामा के धक्का मुक्की से कमर में दर्द हैं। उक्त मामले की शिकायत पर देवेन्द्र नगर थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था तथा प्रकरण न्यायालय मे पेश किया संबंधित मामले में सभी गवाहो एवं साक्ष्यो को सुनने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा तीनो आरोपीयो को एक एक वर्ष की सजा तथा पांच पांच सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।