प्रदेश

जिले के 5 राईस मिलर्स को करोड़ों रुपये की राशि अधिरोपित किये जाने के संबंध में नोटिस जारी

आनंद ताम्रकार

बालाघाट 18  जुलाई ;अभी तक;  मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ बालाघाट द्वारा जिले के 5 राईस मिलर्स को करोड़ों रुपये की राशि अधिरोपित किये जाने के संबंध में नोटिस जारी किये गये है।

जिला विपणन अधिकारी द्वारा 20 जून 2024 को जारी नोटिस में उल्लेख किया गया है कि 3 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण मय दस्तावेजों के प्रस्तुत करें अन्यथा आपके देयकों से ऑनलाइन अधिरोपित पेनाल्टी की कटौती कर ली जायेगी। यदि पेनाल्टी की राशि आपके देयकों से अधिक पाई गई तो आपके द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी, एफडीआर, चेक के माध्यम से वसूली की जाएगी या नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
जिन राईस मिलर्स को नोटिस जारी किये गये उनमें श्लोक राइस इंडस्ट्रीज बेहरई बालाघाट, सौरभ राईस इडस्टीज बालाघाट, राजवानी एग्रो छतेरा लावदा लालबर्रा, तोलानी राइस मिल वारासिवनी, भगत राइस मिल गर्रा बालाघाट के नाम शामिल है।

जारी किये गये नोटिस में जिला विपणन अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग आपके द्वारा की गई है शासन द्वारा जारी कस्टम मिलिंग निर्देश के तहत भुगतान नियमों के अनुसार आपको जिला कार्यालय बालाघाट में कस्टम मिलिंग अवधि में हुये विद्युत खपत के रूप में विद्युत देयकों को प्रस्तुत करना था। परंतु बार बार निर्देशों के पश्चात में आपके द्वारा विद्युत देयक प्रस्तुत नही किया गया। जिस कारण विद्युत की कम खपत किया जाना प्रतीत होता है। अत आपको अंतिम बार निर्देशित किया जाता है की 3 दिवस के भीतर विद्युत खपत के देयक कार्यालय में प्रस्तुत करें साथ ही जो ऑनलाइन देयक जनरेट किये गये है उनमें अनुबंध की कंडिका 13/1 एवं 13/2 के अनुसार आप पर पेनाल्टी राशि अधिरोपित की गई है।

नोटिस की प्रतियां कलेक्टर बालाघाट,महाप्रबंधक धान उपार्जन एवं मिंलिग म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल, उप महाप्रबंधक विद्युत म.प्र.राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल, मण्डल प्रबंधक राज्य सहकारी विपणन संघ जबलपुर।

यह उल्लेखनीय है की कस्टम मिलिंग के लिये जो उर्पाजन नीति शासन अनुमोदित की गई है जिसके आधार पर अनुबंध पत्र मिलर्स नान तथा मार्कफेड के हस्ताक्षर से निष्पादित किया गया है अनुबंध पत्र की कंडिका में यह उल्लेख किया गया है की सीएसएमएस पोर्टल को उर्जा विभाग के बिलिंग पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया जायेगा जिसके माध्यम से मिलर्स द्वारा प्रतिमाह की गई मिंलिग एवं बिजली खपत का मिलान किया जाएगा जिसमें 2 प्रतिशत टॉलरेंस मान्य होगा यदि विद्युत उपभोग एवं मिलर्स द्वारा उत्पादित चावल में कोई विचलन होता है तो चावल मिल का तत्काल निरीक्षण सामान्यतः कलेक्टर के प्रतिनिधि की उपस्थिति में उर्पाजन एजेंसी के अमले द्वारा धान मिलिंग मात्रा और बिजली खपत की जांच की जायेगी।

जिला आपूर्ति अधिकारी,जिला प्रबंधक, जिला विपणन अधिकारी तथा शाखा प्रबंधक वेयरहाउस कारपोरेशन प्रत्येक माह जिलों की 25 प्रतिशत राईस मिलों को प्रदाय/भण्डारित धान चावल का भौतिक सत्यापन करेंगे सत्यापन की कार्यवाही मोबाइल एप के माध्यम से की जायेगी।

धान उपार्जन वाले जिलों में जिले के कलेक्टर माह में एक बार राज्य अधिकारियों के माध्यम से जिले की न्यूनतम 4 राइस मिलों में प्रदाय किये गये भण्डारित धान चावल का भौतिक सत्यापन करायेगें।
निर्धारित मिंलिग अवधि में मिलर्स की मिल की क्षमता से की जाने वाली निर्धारित सक्षमता की मात्रा से अधिक नहीं होगी।
मिलर्स द्वारा प्रदाय किये गये कस्टम मिलिंग चावल की मात्रा के आधार पर निर्देशित किये गये अधिकारियों द्वारा अगर मिंलिग का सत्यापन तत्समय में किया जाता तो इस तरह नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन अधिकारियों ने आवश्यक भौतिक सत्यापन ही नहीं किया जिसके कारण राइस मिलर्स ने अपनी मिंलिग क्षमता से अधिक और आवश्यक बिजली की खपत किये बिना ही चावल प्रदाय कर दिया।
इन विसंगतियों के आधार पर यह संदेह उत्पन्न होता है की वरिष्ट अधिकारियों के सरक्षण में ही ऐसी कारगुजारी को अंजाम दिया गया है।

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